Bihar: विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें! 'बिहार = बलात्कार' पोस्ट पर मिला कोर्ट का नोटिस

Lalu Prasad Yadav: मुजफ्फरपुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ J.M फर्स्ट क्लास पश्चिमी के न्यायलय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर 'बिहार =बलात्कार' दर्जनों बार पोस्ट कर शेयर किया था।

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Lalu Yadav
Lalu Yadav | Image: File photo

Bihar, Lalu Prasad Yadav: इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर प्रदेश में राजनीति हलचलें काफी तेज हो गई हैं। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्ष का महागठबंधन एक -दूसरे पर वार-पलटवार करते हुए दिख हैं। इस बीच विपक्षी पार्टी यानी राजद के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पोस्ट 'बिहार = बलात्कार' को लेकर लालू प्रसद को कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस बिहारियों को बलात्कारी बताने के मामले में जारी किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चिमी के कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा नेअपराधिक मुकदमा  दर्ज कराया था।

Lalu Prasad Yadav:  24 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

मुजफ्फरपुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ J.M फर्स्ट क्लास पश्चिमी के न्यायलय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर 'बिहार =बलात्कार' दर्जनों बार पोस्ट कर शेयर किया था। मामले में न्यायालय ने जांच का आदेश देते हुए BNSS 212 के तहत अंजली सिन्हा JM फर्स्ट क्लास  के कोर्ट में स्थानांतरण  किया था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि  लालू प्रसाद यादव द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में 30 सितंबर 2024 को  अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था।


करोड़ों बिहारियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया - अधिवक्ता 


बीएनएस  की धारा 352, 353 ,35, (2) ,(3),192,196 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। ACJM ने BNSS की धारा 212 में जांच के लिए निचली अदालत को भेजा था। न्यायालय ने इनके विरुद्ध नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि इनके अपने एक्स पोस्ट पर बिहार इक्वल टू  बलात्कार कहकर बार-बार पोस्ट किया गया है।  इससे स्पष्ट है कि जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने समूचे बिहार वासियों को इस श्रेणी में ला दिया है। बलात्कारी बना दिया है। अधिवक्ता ने कहा कि जब न्यूज देखा तो भावना को काफी ठेस पहुंचा। करोड़ों बिहारियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इसी से आहत होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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Published By :
Amit Dubey
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