अपडेटेड 16 August 2024 at 10:20 IST
Bihar: बाहुबली अनंत सिंह जेल से हुए रिहा, बेटे ने किया स्वागत तो बोले- अब बढ़िया लग रहा है
बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह शुक्रवार की सुबह पटना के बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। जिसके बाद वो पैतृक गांव के लिए रवाना हुए।
- भारत
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बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह शुक्रवार की सुबह पटना के बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। वो सुबह करीब 5 बजे जेल से बाहर निकलें। जेल से बाहर निकलने के बाद उनका काफिला पैतृक गांव के लिए रवाना हो गया। पिता के स्वागत के लिए बेटा अहले सुबह बेऊर जेल पहुंचा था।
पटना हाई कोर्ट ने बिहार पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद होने के मामले में बुधवार को बरी कर दिया था। AK-47 केस में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया। पटना की सिविल कोर्ट ने कुछ साल पहले ही गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत अनंत सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।
जेल से बाहर आकर क्या बोले अनंत सिंह?
अनंत सिंह के जेल से बाहर आने पर बेटे और पूर्व विधायक अंकित कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम उत्साहित हैं कि मेरे पिता बाहर आ गए हैं। हमें हमेशा से यह विश्वास था कि वे बाहर आएंगे। उन्हें झूठे आरोपों में फंंसाया गया था। वहीं, बाहर आकर अनंत सिंह ने भी पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिला है और बाहर आकर बढ़िया लग रहा है।
पैतृक गांव के लिए रवाना हुए अनंत सिंह
जेल से बाहर निकलने के बाद वो पटना में रूकने के बजाय सीधे अपने पैतृक गांव लदमा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह को मई महीने में पैरोल दी गई थी। वो 15 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए थे।
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पत्नी ने संभाल रखी है मोकामा की जिम्मेदारी
अनंत सिंह मोकामा से चार बार लगातार विधायक रह चुकें हैं मगर कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अब विधानसभा में मोकामा का प्रतिनिधित्व करती हैं। नीलम देवी ने राजद के टिकट पर यह सीट जीती थी। हालांकि, कुछ महीने पहले वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU में शामिल हो गईं।
क्या था पूरा मामला?
जून, 2022 में पारित पहले आदेश के बाद अनंत सिंह को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। यह मामला दो साल पहले उनके पैतृक आवास से AK- 47 राइफल समेत गोला-बारूद बरामद होने के बाद दर्ज किए गए मामले से संबंधित था। दूसरा मामला, विधायक के रूप में सिंह को आवंटित पटना के सरकारी आवास से 2015 में बरामद एक इंसास राइफल की बरामदगी से संबंधित था। इस मामले में जुलाई, 2022 में आदेश आया था।
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Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 16 August 2024 at 10:13 IST