अपडेटेड 11 February 2024 at 13:28 IST
ना करें गलती! पुलिस ने नया तरीका... यातायात नियम तोड़े तो डाक से घर भेजा जाएगा चालान
Bihar News: बिहार पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों से वसूली का अब नया तरीका खोज निकाला है। पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले के घर ई-चालान भेजेगी।
- भारत
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Bihar Police Traffic E-Challan : बिहार पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक के जरिए ई-चालान भेजने की व्यवस्था हाल में पटना में शुरू की गई है।
बिहार पुलिस ने निकाला चालान वसूलने का नया तरीका
एडीजी यातायात ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को एसएमएस के माध्यम से ई-चालान भेजने की व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उल्लंघनकर्ता बार-बार मोबाइल फोन नंबर बदलते हैं। यही एकमात्र कारण है कि हमने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने का निर्णय लिया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने कुछ दिन पहले ही यह व्यवस्था पटना में शुरू की थी। अब हम इसे सभी जिलों में लागू करना चाहते हैं। इस संबंध में हर जिले की यातायात पुलिस को पत्र भेजा जा चुका है।’’
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नियम तोड़ने वालों से होगी वसूली
एडीजी यातायात ने कहा कि पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने की लागत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूली जा सकती है।
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उन्होंने कहा, ‘‘इस समय यातायात पुलिस लागत वहन कर रही है...लेकिन हमने पंजीकृत डाक द्वारा चालान भेजने की लागत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूले जाने की सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मांगी है।’’
आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिदिन औसतन 3,000 ई-चालान/नोटिस जारी किए जाते हैं। (यातायात पुलिस के पास उपलब्ध) आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में प्रतिदिन जारी किए गए कुल ई-चालान में से आधे का भी भुगतान नहीं होता।
(PTI की इस खबर में सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया गया है)
Published By : Amit Bajpayee
पब्लिश्ड 11 February 2024 at 12:44 IST