बंगाल की अदालत ने पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी को सुनाई मौत की सजा

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने जलपाईगुड़ी जिले के नगरकट्टा में पत्नी और 18 महीने की बेटी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

Follow : Google News Icon  
court
court | Image: Meta AI

West Bengal: पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने जलपाईगुड़ी जिले के नगरकट्टा में पत्नी और 18 महीने की बेटी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई।

जलपाईगुड़ी सत्र अदालत ने लाल सिंह उरांव को 27 मार्च, 2023 को लुकसन टी गार्डन इलाके में अपने घर पर अपनी पत्नी सखी उरांव और बेटी की हत्या करने का दोषी पाया।

जलपाईगुड़ी अदालत में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बिप्लब रॉय ने दोहरे हत्याकांड के लिए उसे मौत की सजा सुनाई। जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक खंडबहाले उमेश गणपत ने कहा कि पत्नी और बेटी की नृशंस हत्या के बाद, आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की और अपने पेट पर चाकू से खुद को चोट पहुंचाई। लाल सिंह को गिरफ्तार करके उपचार के बाद अदालत में पेश किया गया।

लोक अभियोजक प्रसनजीत देब ने कहा कि दोहरे हत्याकांड मामले में सुनवाई के दौरान 13 गवाहों से पूछताछ की गयी। उन्होंने बताया कि अदालत ने पिछले सप्ताह लाल सिंह को अपराध का दोषी करार दिया था और मंगलवार को सजा सुनाई।

Advertisement

यह भी पढ़ें: हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी, जनता का पैसा जनता के पास; हमने 40 लाख करोड़ पैसे लोगों के खाते में जमा किया- PM मोदी
 

Published By :
Priyanka Yadav
पब्लिश्ड