इंजीनियर राशिद को झटका: टेरर फंडिंग मामले में जमानत पर फैसला टला, अब 19 नवंबर को सुनवाई

बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ा झटका लगा है। राशिद की नियमित जमानत को लेकर फैसला टल गया है।

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Engineer Rashid
इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत पर फैसला टला। | Image: PTI

Engineer Rashid: जम्मू-कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ा झटका लगा है। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत को लेकर फैसला टल गया है। पटियाला हाउस कोर्ट सांसद राशिद की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। सोमवार को नियमित जमानत को लेकर फैसला आने वाला था, जिसे फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 नवंबर तक के लिए टाल दिया है।

अगस्त 2019 में इंजीनियर राशिद की गिरफ्तारी हुई थी। कुछ दिनों की हालिया अंतरिम जमानत की अवधि को छोड़ दें तो, वो कई सालों से जेल के अंदर है। नियमित जमानत के लिए राशिद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि रासिद अब सांसद हैं और ऐसे में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि उनके मामले में सुनवाई करना इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में भेजा जाए या नहीं। कोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर समीक्षा करेगा, जबकि आदेश 19 नवंबर को फैसला दिया जाएगा।

इंजीनियर राशिद पर क्या हैं आरोप?

2005 में इंजीनियर राशिद को आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में श्रीनगर में विशेष अभियान समूह (SOG) ने गिरफ्तार किया था। उस समय तीन महीने और 17 दिनों तक हिरासत में रखा गया था। उन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप लगे और उन्हें कार्गो, हुमहामा और राज बाग जेलों में रखा गया। हालांकि बाद में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। अगस्त 2019 में राशिद को फिर से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया। अपनी कैद के दौरान उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर जीत हासिल की।

इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर

हालिया जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए इंजीनियर राशिद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि सोमवार को उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर कर दिया। राशिद इंजीनियर के वकील ने कोर्ट को बताया कि राशिद इंजीनियर ने कोर्ट के आदेश के अनुसार अंतरिम जमानत खत्म होने पर तिहाड़ जेल में सोमवार को 12 बजे से पहले सरेंडर कर दिया है।

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Published By:
 Dalchand Kumar
पब्लिश्ड