Jammu News: वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्तों पर सिगरेट-तंबाकू बेचने पर रोक, जारी हुआ आदेश

Tobacco Ban: प्रशासन ने पहले ही कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

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Vaishno Devi Mandir
कटरा में तंबाकू बैन | Image: PTI/File

Jammu Kashmir News: जम्मू के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में भक्तों की आस्था और तीर्थस्थल की पवित्रता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।  

प्रशासन ने कटरा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री, रखने और उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि प्रशासन ने पहले ही कटरा और आसपास के इलाकों में मांस और शराब की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बाद अब यहां सिगरेट और तंबाकू पर भी पूरी तरह से बैन लग गया है।  

जिला मजिस्ट्रेट का बयान 

इसको लेकर जारी एक बयान में रियासी के जिला मजिस्ट्रेट विशेष महाजन ने कहा कि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। इसे देखते हुए पूरे मार्ग पर शराब और मांस प्रतिबंधित है लेकिन प्रतिबंध के बावजूद लोग सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते पाए गए। इसलिए कल हमने कटरा के नोमाई चेक पोस्ट, पंथाल चेक पोस्ट, ताराकोट मार्ग के शुरुआती बिंदु से माता वैष्णो देवी भवन तक किसी भी तरह के तंबाकू की बिक्री, भंडारण और खपत पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।"

उल्लंघन करने पर होगा एक्शन

प्रतिबंध एक अगस्त से लागू होगा। आदेश के लागू होने के बाद कटरा व यात्रा मार्ग पर तंबाकू और सिगरेट बेचना गैर कानूनी होगा। ऐसे में जिन-जिन विक्रेताओं के पास सिगरेट-तंबाकू का स्टॉक है, उन्हें 1 अगस्त से पहले इसे पूरी तरह से खत्म करने को कहा गया है। वहीं, आदेश में उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और दंड लगाने की भी बात कही गई है।

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UP-तेलंगाना सरकार ने भी लिया फैसला

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तंबाकू के सेवन को लेकर सख्त फैसला लिया। यूपी सरकार ने आदेश जारी करते हुए एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी। रोक 1 जून से लागू भी हो चुकी है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने भी तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैन 24 मई 2024 से प्रभावी हो गया है। 

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Published By :
Ruchi Mehra
पब्लिश्ड