अपडेटेड 22 May 2024 at 23:39 IST
पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द,14 दिन के लिए बाल सुधार गृह में भेजा
पुणे के लग्जरी पोर्शे कार हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द हो गई है। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 14 दिनों के लिए चिल्ड्रन रिमांड होम भेजा है।
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Pune Car Accident Case : पुणे के लग्जरी पोर्शे कार हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द हो गई है। जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 14 दिनों के लिए चिल्ड्रन रिमांड होम दिया है। इससे पहले पुणे की एक सत्र अदालत ने एक कार दुर्घटना में शामिल 17 साल के नाबालिग के पिता और एक पब के दो कर्मियों को बुधवार को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजा था।
नाबालिग लड़के के पिता और पब के कर्मी नितेश शेवाणी और जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पोंखसे के सामने पेश किया गया था। नाबालिग के पिता एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं। नाबालिग ने दुर्घटना से पहले पब में बैठकर कथित रूप से शराब पी थी। पब के कर्मियों पर नाबालिग को शराब परोसने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता, बार के मालिक और कर्मियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
गाड़ी की नहीं थी RC
पुणे में तेज रफ्तार लग्जरी पोर्शे कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कुचलकर हत्या कर दी गई। इस कार की डिलीवरी बेंगलुरु के डीलर से हुई थी और गाड़ी की RC भी नहीं थी। RTO ऑफिस बेंगलुरु ने कार का अस्थायी रजिस्ट्रेशन जारी किया था। जिसकी वैधता 18 मार्च, 2024 से 17 सितंबर, 2024 तक था, लेकिन लक्जरी पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण मार्च से लंबित था। क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था।
दादा के आश्वासन पर मिली जमानत
अपनी महंगी कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले 17 साल के आरोपी को 7,500 रुपये के मुचलके और उसके दादा द्वारा उसे बुरी संगत से दूर रखने के आश्वासन पर जमानत दी गई थी। पुलिस ने नाबालिग किशोर के बारे में दावा किया कि वह नशे में था। हादसे के बाद आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया था और कुछ समय बाद उसे जमानत दे दी गई। आरोपी से सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध भी लिखने को कहा था।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 22 May 2024 at 20:42 IST