अपडेटेड 18 December 2024 at 15:34 IST
BIG BREAKING: आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आया, इलाज के लिए मिली 17 दिन की पैरोल
आसाराम को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। वो जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। फिलहाल आसाराम को 17 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है।
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Asaram released: स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम जेल से बाहर आ गया है। यौन उत्पीड़न मामले में स्वयंभू धर्मगुरु को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। वो जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। फिलहाल आसाराम को 17 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है।
आसाराम को इलाज के लिए 17 दिन की पैरोल दी गई है। पैरोल में 15 दिन इलाज के लिए और 2 दिन यात्रा के लिए शामिल हैं। 18 दिसंबर को आसाराम को आईसीयू एम्बुलेंस में जोधपुर से महाराष्ट्र ले जाया गया। आसाराम कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच एंबुलेंस में जोधपुर जेल से निकले और रतनंदा पुलिस की सुरक्षा में पुणे के लिए विमान में सवार हुए। उनका पुणे के माधवबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज होगा।
आसाराम को तीसरी बार पैरोल मिली
15 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये तीसरी बार है, जब आसाराम को चिकित्सा कारणों से पैरोल की अनुमति दी गई। इसके पहले उन्हें नवंबर में जोधपुर के एक अस्पताल में इलाज के लिए 30 दिन और अगस्त में पुणे में इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिली थी। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था, जब आसाराम ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी। पैरोल की शर्तों के अनुसार, इस अवधि के दौरान उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। अदालत ने उन्हें सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने, अपनी यात्रा और पुलिस सुरक्षा का खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया है। आसाराम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू बताते हैं कि 82 वर्षीय आसाराम को ब्लॉकेज समेत कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं।
2013 के यौन उत्पीड़न केस में हुई थी आसाराम को सजा
आसाराम, जिनके कभी पूरे भारत में बहुत बड़े अनुयायी थे, अभी सजायाफ्ता हैं। 2013 के मामले में सूरत की एक लड़की ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था। मामले में 68 लोगों के बयान लिए गए थे। आसाराम सहित कुल 7 आरोपी थे। पहले कुल 8 आरोपी थे, लेकिन उनमें से एक सरकारी गवाह बन गया। राजस्थान स्थित अपने आश्रम में नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आसाराम दोषी पाए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। तब यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम को धारा 376 और 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 18 December 2024 at 14:42 IST