अपडेटेड 28 March 2025 at 22:40 IST

आसाराम बापू को बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट से मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत

गुजरात HC ने आसाराम बापू को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई है।

Follow : Google News Icon  
Asaram Bapu
Asaram Bapu | Image: PTI

Asaram Bapu Bail News: रेप से जुड़े मामले में आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। यह जमानत उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। आसाराम पहले से ही 31 मार्च 2025 तक बेल पर बाहर हैं। 

इससे पहले 2013 के रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के स्वंयभू संत आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर सशर्त जमानत दी थीं। कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। 

30 जून तक जेल से बाहर रहेंगे आसाराम 

आसाराम की जमानत याचिका पर जस्टिस इलेश जे वोरा और संदीप एन भट्ट की खंडपीठ में असहमति देखने को मिली। जहां जस्टिस इलेश जे वोरा तीन महीने की जमानत देने के पक्ष में थे, तो वहीं जस्टिस भट्ट ने विचार इस पर अलग थे। इसके बाद मामला तीसरे जज के पास भेजा गया। जस्टिस एएस सुपेहिया ने उन्हें जमानत देने का समर्थन किया। इसके बाद अब आसाराम को 3 महीने की और अंतरिम जमानत मिल गई। वह 30 जून 2025 तक जेल से बाहर रहेंगे। 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में आसाराम को ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि आसाराम सबूत से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे और न ही किसी समर्थक से मिलेंगे। 

Advertisement

आजीवन कारावास की हुई है सजा

उन पर आरोप अपने गुरुकुल की एक युवती से रेप का है। मामला साल 2013 का है, जिसमें वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने 2013 में अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में उसके दो साथियों को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। जनवरी 2023 में उसे 2013 में एक आश्रम में सूरत की एक महिला से बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया गया था।

साल 2024 में तीन बार मिली थी पैरोल

वर्ष 2024 के अंत में आसाराम को तीसरी बार पैरोल मिली थी जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को फैसला सुनाया था, जिसमें उन्हें चिकित्सा कारणों से पैरोल की अनुमति दी गई। इससे पहले, उन्हें नवंबर में 30 दिन और अगस्त में 7 दिन की पैरोल मिली थी। आसाराम को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जिनमें ब्लॉकेज भी शामिल है। पैरोल की शर्तों के अनुसार, उन्हें इस अवधि के दौरान किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी।

Advertisement

यह भी पढ़ें: Ambedkar Jayanti: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अंबेडकर जयंती पर देशभर में राजकीय अवकाश की घोषणा

Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 28 March 2025 at 20:30 IST