अपडेटेड 29 April 2024 at 11:30 IST
'केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगी हिरासत...', सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, AAP ने जताई ये उम्मीद
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि आम आदमी पार्टी को इस बात का विश्वास है कि आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दे सकता है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में गिरफ्तार किया था। चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह से सीएम केजरीवाल पर दंडात्मक कार्रवाई में संरक्षण देने से इनकार कर चुका था इस वजह से फिलहाल सीएम केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आज सुनवाई को लेकर काफी आशा जताई है और कहा है, 'हमें इस बात का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में लोकतंत्र को बचाने और इलेक्शन सिस्टम को बचाने के लिए निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की इजाजत देगा।'
केजरीवाल ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई उनकी गिरफ्तार को अवैध बताया था। केजरीवाल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकारी एजेंसियों की मनमानी तरीके से उपयोग किया है। दिल्ली सीएम ने दावा किया है कि आप नेताओं की बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए के तहत सकारी एजेंसी ईडी का दुरुपयोग किया है।
केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला
केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इस बात का दावा किया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से महज 5 दिनों के बाद ही ईडी कैसे एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके ले गई। एक समान अवसर पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जरूरत है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से इसका उल्लंघन भी हुआ है।
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Published By : Ravindra Singh
पब्लिश्ड 29 April 2024 at 07:50 IST