Antilia case: जेल में ही रहेंगे सचिन वाजे, बॉम्बे HC ने निचली अदालत के जमानत आदेश पर लगाया स्टे, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई
मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
- भारत
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने कारोबारी मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक सामग्री बरामदगी और इससे जुड़े मनसुख हिरन हत्याकांड में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सशर्त जमानत दे दी थी। मगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सचिन वाझे को जेल में ही रहना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित है।
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हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है, जिसमें वाजे को जमानत दी गई थी। मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत पर रोक लगा दी।
सचिन वाजे मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी हैं। वे एंटीलिया बम धमकी मामले के साथ-साथ मनसुख हिरेन हत्या मामले में भी आरोपी हैं। NIA का दावा है कि इस साजिश में उनकी अहम भूमिका थी।
(Note: यह एक ब्रेकिंग स्टोरी है। अधिक जानकारी के साथ अपडेट हो रही है)