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Published 22:41 IST, August 28th 2024

जिस विद्यालय में लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उससे जवाब मांगा गया: तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि कृष्णागिरी जिले के उस स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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Attempted rape in the bathroom
Rape | Image: Shutterstock/ Representative

तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि कृष्णागिरी जिले के उस स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जहां एक फर्जी एनसीसी शिविर के दौरान 12 लड़कियों का कथित रूप से यौन शोषण किया गया था। बताया जाता है कि यह शिविर असामाजिक तत्वों द्वारा लगाया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी बी बालाजी की प्रथम पीठ के सामने जब वकील ए पी सूर्यप्रकाशम की जनहित याचिका सुनवाई के लिए आयी तब महाधिवक्ता पी एस रमण ने यह जानकारी दी।

रमण ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को बृहस्पतिवार तक अपना जवाब देना है। उन्होंने कहा कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं रहा तब विद्यालय को नियंत्रण में लेने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक को विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

पीठ ने महाधिवक्ता से जांच रिपोर्ट तथा मुख्य आरोपी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिसने घटना के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी के पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी, जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है।

पीठ ने तमिलनाडु विधिक सेवा प्राधिकरण को विद्यालय का निरीक्षण करने, छात्राओं एवं अभिभावकों से बातचीत करने एवं रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी।

सूर्यप्रकाशम ने अपनी याचिका में स्कूली बच्चों के कथित यौन शोषण से संबंधित जांच को कृष्णागिरी पुलिस से सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग की है ताकि उचित जांच हो सके तथा आम लोगों तथा स्कूली बच्चों के अभिभावकों के मन में यह विश्वास पैदा हो सके कि समाज में उनके बच्चे अच्छी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय जांच को पूरा होने का इंतजार किये बगैर जिला बाल कल्याण समिति को निर्देश दे कि प्रभावित बच्चों को संबंधित कानूनों के तहत मानसिक एवं मौद्रिक राहत पहुंचायी जाए।

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Updated 22:41 IST, August 28th 2024