BREAKING: अंकित शर्मा केस में AAP के पूर्व पार्षद समेत 5 दोषी करार, कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगे के दौरान हुई थी हत्या

कोर्ट ने सोमवार, 13 जुलाई को दिल्ली दंगे में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर फैसला सुनाया। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया है।

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IB official Ankit Sharma murder case Tahir Hussain
BREAKING: अंकित शर्मा हत्याकांड; पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार | Image: ANI

IB official Ankit Sharma Murder Case: सोमवार, 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल, 2000 में दिल्ली दंगे में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। 

कोर्ट ने AAP के पूर्व पार्षद समेत 5 दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नाजिम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को मर्डर, किडनैपिंग, दुश्मनी फैलाने, किडनैपिंग और दंगा करने का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने 302, 165, 188,153A, 147, 148 इन सेक्शन के तहत सभी 5 लोगों को दोषी ठहराया है। वहीं, कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। 

ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार

कोर्ट ने इस मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया दिया है। कोर्ट ने नाजिम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को मर्डर, किडनैपिंग, दुश्मनी फैलाने, किडनैपिंग और दंगा करने का दोषी ठहराया है। वहीं, कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।

कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा ताहिर हुसैन

सोमवार, 13 जुलाई को कड़कड़डूमा जब कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड अपना अंतिम फैसला सुनाया, तो आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा। बता दें कि वहीं, कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।

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दिल्ली दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या

गौरतलब है कि आईबी ऑफिसर अकिंत शर्मा की हत्या 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान कर दी गई थी। अगले दिन उनका शव नाला में मिला था। इसके बाद इस मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के ऊपर हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे।

पिता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 436, 15 3A, 505, 365, 302, 201, 120B, 34 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है। अब 13, जुलाई 2026 को कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया है।

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Published By:
 Sahitya Maurya
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