अपडेटेड 16 December 2021 at 12:35 IST
Marriage Age of Women in India: भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल; केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए कानूनी शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए कानूनी शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया है, जो पुरुषों के समान है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान इस योजना की घोषणा के एक साल बाद आई है। इस प्रस्ताव की सिफारिश सरकार द्वारा निर्धारित एक टास्क फोर्स द्वारा मातृत्व की उम्र, अनिवार्यता से संबंधित महिलाओं में एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) को कम करना, पोषण स्तर में सुधार जैसे मामलों की जांच के लिए की गई थी।
जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने विशेषज्ञों, युवा वयस्कों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ व्यापक परामर्श के बाद सिफारिशें की, क्योंकि निर्णय सीधे उन्हें प्रभावित करता है। जेटली ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है न कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है। उन्होंने बताया कि एनएफएचएस 5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पहले ही पता चल गया है कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में गठित टास्क फोर्स में नीति आयोग के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ वीके पॉल के साथ-साथ डब्ल्यूसीडी मंत्रालय, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय और विधायी विभाग के सचिव भी शामिल थे।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करेगा केंद्र
टास्क फोर्स ने सरकार को निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी है और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के मामले में परिवहन सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच की मांग की है। गौरतलब है कि समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि यौन शिक्षा को औपचारिक रूप देकर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
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इसके अलावा, पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं के प्रशिक्षण, कौशल और व्यवसाय प्रशिक्षण और आजीविका बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शादी की कानूनी उम्र में वृद्धि को लागू किया जा सके।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष निर्धारित करती है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
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केंद्र जल्द ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधन पेश करेगा, और विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन लाएगा।
Published By : Lipi Bhoi
पब्लिश्ड 16 December 2021 at 12:30 IST