अपडेटेड 8 July 2024 at 17:21 IST

महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें: FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने X से मांगी जानकारी, ये है मामला...

Case Against Mahua Moitra: दिल्ली पुलिस ने ‘एक्स’ को पत्र लिखा है और सोशल मीडिया कंपनी से जवाब मिलने का इंतजार है।

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File Photo of Mahua
महुआ मोइत्रा | Image: PTI

Delhi News: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा के बारे में ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी ‘एक्स’ से लोकसभा सदस्य की अब हटाई जा चुकी टिप्पणी का विवरण मांगा।

मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द का इस्तेमाल, भाव-भंगिमा या कृत्य करने से संबंधित है।

महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर बवाल

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किये गए एक वीडियो पर यह टिप्पणी की थी। वीडियो में, शर्मा उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ स्थल पर चार जुलाई को जाती हुई दिख रही थीं। हालांकि, मोइत्रा ने बाद में उस पोस्ट को हटा दिया, जिसमें एनसीडब्ल्यू प्रमुख के साथ छाता पकड़े एक व्यक्ति के चलने का जिक्र किया गया था।

FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक्स को लिखी चिट्ठी

एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ‘एक्स’ को पत्र लिखा है और सोशल मीडिया कंपनी से जवाब मिलने का इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि पोस्ट का विवरण जांच के लिए जरूरी है, हालांकि जांचकर्ता इसका ‘स्क्रीनशॉट’ पहले ही ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर, आगामी दिनों में मोइत्रा को तलब किया जा सकता है।

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दिल्ली पुलिस की ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट’ को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

NCW ने की थी शिकायत

पूर्व में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पुलिस आयुक्त को एनसीडब्ल्यू द्वारा दी गई एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में कहा गया है कि एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की ‘‘अपमानजनक टिप्पणी’’ का स्वत: संज्ञान लिया है। प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘मोइत्रा की अभद्र टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और यह गरिमापूर्ण जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करती है।’’

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 8 July 2024 at 17:21 IST