Published 23:21 IST, May 16th 2024
Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल कराया है।
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Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस स्वाती मालीवाल को घर से लेकर निकली। FIR के बाद पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराया। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल एम्स अस्पताल में कराया गया है। इसके बाद स्वाति वापस घर के लिए निकल गई हैं।
विभव कुमार के खिलाफ FIR
विभव कुमार के खिलाफ IPC 354, 506, 509 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
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धारा 354 :- किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग
धारा 506: आपराधिक धमकी के लिए सजा
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धारा 509: अपमान करने के इरादे से किया गया शब्द संकेत या कृत्य
धारा 323:-मारपीट करना
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आपको बता दें कि आईपीसी 354 एक गैर-जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के लिए सजा दो साल तक की कैद से लेकर सात साल तक की कैद तक हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल है।
FIR में क्या है?
FIR में लिखा है- ‘CM केजरीवाल घर में मौजूद थे। मैं ड्रॉइंग रुम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी। विभव आया। गालियां देने लगा। बिना provocation थप्पड़ मारा। मारता रहा। मैंने शोर मचाया कहा मुझे छोड़ दो जाने दो। लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा। धमकियां देता रहा- देख लेंगे, निपटा देंगे। छाती पर मारा। चेहरे पर मारा। पेट पर मारा। शरीर के निचले हिस्से पर मारा। मैने कहा मैं periods में हूं। बहुत पेन में हूं मुझे छोड़ दो। मैं भाग कर बाहर आई। बाहर आ कर पुलिस को फोन किया।’
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सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस हमले के वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी घर पर ही मौजूद थे।
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23:02 IST, May 16th 2024