अपडेटेड 25 February 2025 at 18:29 IST

BREAKING: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, पुलिस टीम पर हमला मामले में मिली अग्रिम जमानत

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमले मामले में अमानतुल्लाह को बड़ी राहत मिली है।

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AAP MLA Amanatullah Khan anticipatory bail
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत | Image: PTI

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमले करने के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में अमानतुल्लाह को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। राऊज एवन्यू कोर्ट से AAP विधायक को बड़ी राहत मिली है। मगर अमानतुल्लाह को यह जमानत कुछ शर्तों के आधार पर मिली है।


मंगलवार, 25 फरवरी को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत विरोध किया था। इससे पहले कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से भी राहत दे रखी थी। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने राहत देते हुए AAP विधायक को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।ॉ

शर्तों के साथ अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत

राऊज एवन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही कई शर्ते भी कोर्ट ने लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में खान को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े हुए जांच अधिकारी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएंगे उनको जाना होगा। बिना कोर्ट के इजाजत के अमानतुल्लाह देश छोड़कर नही जाएंगे।

क्या था पूरा विवाद?

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के संबंध में ओखला विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने एक भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित एक अपराधी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने बताया कि कथित घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

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70 घंटे फरार थे AAP विघायक

अमानतुल्लाह खान FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गए। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस राजधानी समेत दूसरे राज्यों में खाक छानती रही गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इधर अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। अदालत ने विधायक को 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था और अब अग्रिम जमानत दे दी है। 
 

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 25 February 2025 at 18:05 IST