'दिशा सालियान सुसाइड नहीं मर्डर केस है, हम पहले दिन से ये बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर केस...', HC के CBI जांच के फैसले पर नितेश राणे की प्रतिक्रिया
बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा सालियन की मौत के मामले में CBI को FIR दर्ज करने का आदेश देने पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, 'हम पहले दिन से कह रहे थे ये सुसाइड नहीं मर्डर केस है'।
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दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस की जांच CBI को सौंप दिया था। कोर्ट ने जांच एजेंसी को मामले में FIR दर्ज नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। बॉम्बे HC का यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर की गई याचिका पर आया। अब कोर्ट के फैसले पर परिवार के साथ सियासी गलियारों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला था।'
बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा सालियन की मौत के मामले में CBI को FIR दर्ज करने का आदेश देने पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, "हम पहले दिन से ही साफ थे कि यह आत्महत्या नहीं थी। यह हत्या का मामला था और अब ऐसी ही और घटनाएं सामने आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी बहन दिशा सालियन के साथ जो अन्याय हुआ और सबूत मिटाने के लिए जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया गया, वह सब सामने आएगा।"
आदित्य ठाकरे की चुप्पी बहुत कुछ कहती है-नितेश राणे
नितेश राणे ने आगे कहा, "झूठ छिपाने की जितनी भी कोशिश की जाए, सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। कोर्ट के फैसले का अब सबने स्वागत किया है। दिशा के पिता को भी बड़ी राहत मिली है। मैं तो पहले दिन से ही कर था कि दिशा का मर्डर हुआ है। मुझे इसके लिए धमकी भी मिली। हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए, हमें गिरफ्तार करने की कोशिशें की गईं और कई पत्रकारों पर भारी दबाव डाला गया। मगर अब जल्द ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और अन्य लोग इसमें शामिल नहीं हैं, तो उनके चुप रहने का कोई कारण नहीं है। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है।"
कोर्ट के आदेश का पालन होगा-मंत्री योगेश कदम
वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा, "मैंने अभी तक कोर्ट का आदेश पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है, इसलिए कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, हम उसका पालन करेंगे। और बड़े नामों की बात है, तो मैंने उन्हें नहीं देखा है। यह जांच के बाद ही साफ होगा; मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जांच CBI करेगी।"
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कैसे हुई थी दिशा की मौत?
बता दें कि बॉम्बे HC ने CBI को FIR दर्ज करने और सालियन की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। मालवणी पुलिस स्टेशन को भी संबंधित रिकॉर्ड CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया है। सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मौत 8 जून 2020 की रात को मुंबई के मलाड इलाके में स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। उनकी मौत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले हुई थी।
कोर्ट के फैसले से जगी आश
सालियन के पिता की ओर से पेश वकील नीलेश ओझा ने कहा कि कोर्ट ने CBI को सतीश सालियन का बयान दर्ज करने और मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने पहले सालियन के परिवार के आरोपों के बावजूद FIR के बजाय केवल 'आकस्मिक मौत की रिपोर्ट' (ADR) दर्ज किए जाने पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि उनकी मौत के वर्षों बाद भी परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ADR की प्रतियां नहीं दी गई थीं।