महाराष्ट्र में मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को तीन साल की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे की एक सत्र अदालत ने मारपीट के लगभग 15 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

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तीन साल की सजा | Image: Freepik

महाराष्ट्र के ठाणे की एक सत्र अदालत ने मारपीट के लगभग 15 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एन. सिरसीकर की ओर से 31 जनवरी को दिए गए आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मि जी. क्षीरसागर ने बताया कि ठाणे शहर में 2010 में गणेश पंडाल लगाने को लेकर धनराज उर्फ ​​धान्य रमाकांत तोडणकर (34) और चार अन्य ने गणेश अगवाणे व दिनेश यादव पर हमला कर दिया था। तोडणकर ने कथित तौर पर यादव पर धारदार हथियार से हमला किया जिसके बाद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 13 दिन तक उसका उपचार किया गया। 

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हालांकि, तोडणकर के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया, लेकिन अदालत ने इस बात पर गौर करते हुए उपरोक्त अपराध की धारा हटा दी कि यादव की चोटें गंभीर थीं और इस बारे में कोई चिकित्सकीय परामर्श नहीं लिया गया। अदालत ने तोडणकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी पाया और तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By :
Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड