प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत! अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा 5 किलो का LPG सिलेंडर, सरकार ने दोगुना किया कोटा
5KG LPG Cylinder Rules: केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले LPG सिलेंडर के नियमों में ढील दी है। अब प्रवासी मजदूर बिना एड्रेस प्रूफ के गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे।
- भारत
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5KG LPG Cylinder Rules 2026: केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले वर्ग के लिए रसोई गैस की पहुंच को बेहद आसान बना दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एनर्जी सप्लाई पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरों का डेली कोटा दोगुना करने का बड़ा फैसला लिया है। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन छोटे सिलेंडरों की अतिरिक्त सप्लाई दी जाएगी, ताकि शहरों में रहने वाले कामगारों को खाना बनाने के लिए ईंधन की कमी न हो।
बिना एड्रेस प्रूफ के तुरंत मिलेगा गैस कनेक्शन
नए नियमों के तहत अब छोटे गैस सिलेंडर खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ (स्थायी पते का प्रमाण) की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के इस कदम से उन प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिनके पास शहर में रहने का कोई पक्का दस्तावेज नहीं होता।
अब ग्राहक किसी भी अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर या पेट्रोल पंप पर जाकर केवल अपनी एक फोटो ID (जैसे आधार कार्ड, वोटर ID या पैन कार्ड) दिखाकर तुरंत सिलेंडर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अब किसी लंबी कागजी कार्यवाही या सिक्योरिटी राशि जमा करने की झंझट नहीं होगी।
सप्लाई सुनिश्चित करने की तैयारी
पश्चिम एशिया में चल रही जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और जरूरी संस्थानों जैसे अस्पतालों और स्कूलों को प्राथमिकता दी है। कमर्शियल गैस की सप्लाई में 30% की कटौती की गई है ताकि घरों में चूल्हा जलता रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 23 मार्च से अब तक देशभर में करीब 6.6 लाख छोटे सिलेंडरों की बिक्री हो चुकी है, जो इसकी बढ़ती मांग को दिखा रहा है।
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कालाबाजारी करने वालों पर सरकार का हंटर
सप्लाई के इस संकट के दौरान मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। मार्च महीने से अब तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत 50,000 से ज्यादा अवैध सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 1,400 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 36 गैस एजेंसियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं।
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