अपडेटेड 12 February 2025 at 14:45 IST
1984 सिख विरोधी दंगा: सरस्वती विहार हिंसा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, राऊज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है।
- भारत
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अखिलेश राय
1984 Anti-Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है।
ये मामला 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर इलाके में दो सिखों, सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह, की हत्या कर दी गई थी। शाम के करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच, दंगाइयों की एक भीड़ ने लोहे की सरियों और लाठियों से पीड़ितों के घर पर हमला किया।
भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे सज्जन कुमार- शिकायतकर्ता
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शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस भीड़ का नेतृत्व कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार ने किया था, जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आरोप था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया, जिसके बाद दोनों सिखों को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की थी।
सरस्वती विहार थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर
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इस घटना से संबंधित एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई, जो शिकायतकर्ताओं द्वारा रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर दर्ज की गई थी। दिल्ली कैंट हिंसा मामले मे सज्जन कुमार उम्रकैद की सजा काट रहा है। दिल्ली कैंट मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
परमात्मा ने आज इंसाफ किया है- सिरसा
सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार को एक और केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माना कि जसवंत सिंह जो सरस्वती विहार पुलिस स्टेशन 1991 की FIR है, उसमें उन्होंने कत्लेआम किया। 1984 में बेरहमी से सिखों के गले में टायर डालकर कांग्रेस ने आग लगाने का काम किया। आज एक-एक करके वह सारे पाप उनके सामने आ रहे हैं। लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत और कमलनाथ को बचाती रही है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिन्होंने विशेष तौर पर SIT बनाकर और इन सब लोगों को जेल में डालने का काम किया है। परमात्मा ने आज इंसाफ किया मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो मौत या उम्र कैद की सजा जरूर सुनाएगी।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 12 February 2025 at 14:12 IST