सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 दंगा मामले में फैसला टला, अब इस तारीख को कोर्ट सुनाएगी फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में फैसला टाल दिया है।

  • Facebook Share Icon
  • Twitter Share Icon
  • WhatsApp Share Icon
 
Follow : Google News Icon
 1984 anti-Sikh riots Rouse Avenue Court in deferrs the judgement against Sajjan Kumar
सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टला | Image: ANI

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में आज, 7 फरवरी को फैसला सुनाने वाली थी, मगर कोर्ट ने इस मामले में आज फैसला टाल दिया है। अदालत ने मामले में 12 फरवरी को फैसला सुनाने की तारीख तय की है।

इस मामले पर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को शुक्रवार को फैसला सुनाना था। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। सज्जन कुमार दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट अब सरस्वती विहार मामले में 12 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।

सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टला

1 नवंबर 1984 को हुए सिख विरोधी दंगों में पश्चिमी दिल्ली के राज नगर इलाके में दो सिखों, सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार दोषी है।

Published By:
 Rupam Kumari
पब्लिश्ड