रणवीर इलाहाबादिया के बाद Ashish Chanchlani को बड़ी राहत, गुवाहाटी कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, फिलहाल नहीं होंगे गिरफ्तार

Ashish Chanchlani: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India's Got Latent) में एक अश्लील कमेंट पर गरमाए मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी को बड़ी राहत मिल गई है।

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Ranveer Allahbadia Controversy Ashish Chanchlani recorded the statement, Samay Raina is out of India
Ashish Chanchlani | Image: Facebook

Ashish Chanchlani: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India's Got Latent) में एक अश्लील कमेंट पर गरमाए मामले में यूट्यूबर आशीष चंचलानी को बड़ी राहत मिल गई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आज आशीष के खिलाफ असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR के संबंध में उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत सुरक्षा दे दी है। 

आशीष चंचलानी को भले ही गिरफ्तारी से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई हो लेकिन जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने चंचलानी को 10 दिनों के अंदर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख तय की गई है। सिंगल जज ने मामले में केस डायरी भी मांगी है। 

आशीष चंचलानी को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत 

गौरतलब है कि आलोक बोरूआ की शिकायत पर दर्ज FIR में आरोप लगाया गया था कि चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा, रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना और अन्य ने शो में अश्लीलता को बढ़ावा दिया था। हाई कोर्ट के समक्ष चंचलानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दिगंत दास और वकील जॉयराज बोरा ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और कहा कि ‘चंचलानी निर्दोष हैं क्योंकि उन्होंने FIR में मेंशन किया गया कोई भी कमेंट नहीं किया था’।

उन्होंने कहा कि जिस कमेंट पर सारा बवाल हो रहा है, वो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के उस एपिसोड में चंचलानी के को-पैनलिस्ट रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा किया गया था। इसमें आशीष का कोई रोल नहीं था। उनकी उस एपिसोड की एडिटिंग या पोस्ट-प्रोडक्शन में कोई भूमिका, अधिकार या भागीदारी नहीं थी। चंचलानी के वकीलों का यह भी कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह से अन्य पैनलिस्टों द्वारा किए गए ऐसे कमेंट का समर्थन या योगदान नहीं किया।

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रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत

आज रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उन्हें शर्तों के साथ गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। शर्तों में कहा गया है कि रणवीर को जांच में सहयोग करना होगा। जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें मौजूद होना होगा। पूछताछ के दौरान वकील को थाने के अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। रणवीर को अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। वो कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 

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Published By :
Sakshi Bansal
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