अपडेटेड 2 July 2023 at 11:26 IST

आर्टिकल 44, संविधान का वो प्रावधान जिसे जानने के बाद देश से प्यार करने वाला कहेगा- UCC है जरूरी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी दी गई है। जिसका उद्देश्य देश के अलग धर्म और समुदाय के लोगों में समान कानून और सामंजस्य स्थापित करना है।

uniform civil code India
uniform civil code India | Image: self

देश में समान नागरिक संहिता पर चर्चा तेज हो गई है। लॉ कमिशन ऑफ इंडिया ने इसे लागू करने को लेकर भारत के नागरिकों से ही सुझाव मांगा है। मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अब काम में तेजी लेकर आ गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल 44 के इस प्रावधान से अनजान है। लेकिन जब आप आर्टिकल 44 के प्रावधान को जानेंगे तब आपके लिए ये समझना या निर्णय लेना आसान होगा कि आखिर क्यों आपको समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन करना चाहिए।

क्या कहता है भारतीय सविंधान का अनुच्छेद 44?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानि एक देश एक कानून के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है। बता दें, समान नागरिक संहिता देश के नागरिकों के लिए 'एक देश एक कानून' की तरह काम करता है। 

इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून की नजर में देश का हर नागरिक एक समान और इसलिए देश के हर नागरिक के लिए न्याय का एक ही तरीका होगा, अपराधियों के खिलाफ सजा देने का एक ही नियम होगा। इस कानून के तहत किसी भी शख्स को न्याय के लिए किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।

विविधता में एकता का रूप बनेगा UCC!

भारतीय इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया जब सजा या न्याय जाति और धर्म के आधार पर तय किए जाते हैं। इससे समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच एक खाई सी बनी हुई थी। लेकिन समान नागरिक संहिता इस खाई को भरने की एक पहल है। भारत में कदम-कदम पर संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज बदलते जाते हैं। यही विविधता भारत को खूबसूरत भी बनाता है। लेकिन इस विविधता के बीच विवाद असामंज्य की भी एक जगह बन जाती है। अलग सभ्यता अलग संस्कृति वाले इस देश में सामंजस्य स्थापित करने में UCC अहम भूमिका निभा सकता है।

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समान नागरिक संहिता के तहत हर जाति हर धर्म और हर समुदाय के लिए शादी, तलाक, गोद लेने जैसे कोई भी कानून एक समान होंगे। किसी को भी किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना होगा। 

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उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार 

बीते दिन यूसीसी के लिए गठित कमेटी ने जानकारी दी कि उत्तराखंड के लिए UCC का ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। अब जल्द ही कमेटी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने इसे गौरव का पल बताया।

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 2 July 2023 at 11:18 IST