अपडेटेड 31 May 2023 at 23:46 IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने 100 से अधिक वेबसाइट पर ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ दिखाने से लगाई रोक
Delhi Highcourt ने 100 से अधिक वेबसाइट्स को ‘स्पाइडरमैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ दिखाने पर रोक लगा दी है। पायरेसी के खिलाफ कोर्ट ने यह फैसला लिया है।
- मनोरंजन समाचार
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Delhi HighCourt on Spiderman Movie: एनिमेटेड फिल्म ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यह फिल्म 1 जून को सिनेमघरों में रिलीज होगी। रिलीज से पहले मेकर्स ने पायरेसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने 100 से अधिक वेबसाइट्स को ‘स्पाइडरमैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ और ‘स्पाइडर-मैन: इन्टु द स्पाइडर-वर्स’ दिखाने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने ‘सोनी पिक्चर्स एनिमेशन इंक’ के एक मुकदमे पर यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पास आगामी फिल्म ‘स्पाइडरमैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ को दिखाने का कॉपीराइट है और उसने किसी अन्य वेबसाइट को इसके प्रसारण का अधिकार नहीं दिया है।
'Spiderman: Into The Spider–Verse' का सीक्वल है फिल्म
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 2018 में आयी ब्लॉकबास्टर फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: इन्टु द स्पाइडर-वर्स’ का सीक्वल यह एनिमेशन फिल्म उसके कॉपीराइट का उल्लंघन कर विभिन्न वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसने अदालत से इसकी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया। ‘स्पाइडरमैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ एक जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
101 वेबसाइट्स पर कोर्ट ने लगाई रोक
न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने मुकदमे पर समन जारी किया और आदेश दिया, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक से 101 के साथ ही उनकी तरफ से काम कर रहे सभी अन्य को ‘स्पाइडरमैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ और ‘स्पाइडर-मैन: इन्टु द स्पाइडर-वर्स’ समेत वादी के कॉपीराइट की सभी सामग्री के किसी भी तरीके से इंटरनेट या उनकी वेबसाइट के जरिए दिखाने पर रोक दिया है।’’
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अदालत ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी इन वेबसाइट की पहुंच को बाधित करने का निर्देश दिया। उसने दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सभी इंटरनेट तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइट्स की पहुंच बाधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने को कहा है।
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Published By : Mohit Jain
पब्लिश्ड 31 May 2023 at 23:38 IST