अपडेटेड 5 April 2025 at 17:22 IST

Saif Ali Khan Attack: सैफ हमले के आरोपी को नहीं मिली बेल, मुंबई पुलिस ने अटैक में इस्तेमाल हुए चाकू से जुड़ा सबूत किया पेश

Saif Ali Khan Attack: बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर इस साल जनवरी में चाकू से जानलेवा हमला हुआ था जिससे अब वो रीकवर कर चुके हैं।

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Saif Ali Khan Attack
Saif Ali Khan Attack | Image: X

Saif Ali Khan Attack: बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर इस साल जनवरी में चाकू से जानलेवा हमला हुआ था जिससे अब वो रीकवर कर चुके हैं। हमले का आरोप शरीफुल इस्लाम पर लगा था जिसकी जमानत याचिका का मुंबई पुलिस ने कोर्ट में विरोध किया है। 4 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने कोर्ट में मामले से जुड़े कुछ अहम फोरेंसिक सबूत पेश किए हैं।

पीटीआई के अनुसार, मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि टशन स्टार की रीढ़ के पास चाकू से वार करने के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू के छोटे टुकड़े और अपराध स्थल पर मिले दूसरे टुकड़े मोहम्मद शरीफुल इस्लाम से बरामद हथियार से मेल खाते थे। इसका मतलब है कि चाकू के तीनों टुकड़े सैफ अली खान पर हमले में इस्तेमाल किए गए एक ही हथियार के हैं। 

सैफ अली खान हमले के आरोपी को नहीं मिली बेल

इसके अलावा, उन्होंने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट के साथ कोर्ट में इस बारे में लिखित जवाब भी पेश किया है। रिपोर्ट में आगे पुलिस ने खुलासा किया है कि चाकू के तीनों टुकड़ों को मुंबई के कलिना में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आगे के केमिकल एनालिसिस टेस्ट के लिए भेजा गया था। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि शरीफुल इस्लाम एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा था।

उन्हें संदेह था कि शरीफुल के भाग जाने की संभावना है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने ये भी कहा कि अपराध बहुत 'गंभीर प्रकृति का' था और उसके खिलाफ 'मजबूत सबूत' उपलब्ध हैं।

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शरीफुल इस्लाम शहजाद ने दाखिल की थी जमानत याचिका

गौरतलब है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जबकि उनके पहले के दावों में कहा गया था कि वे सहयोग नहीं कर रहे। उनके वकील ने यह भी कहा कि वे मामले में किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें बिना किसी सजा के लगातार हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। उनके खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताते हुए याचिका दर्ज की गई थी।

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 5 April 2025 at 17:22 IST