अपडेटेड 14 June 2024 at 20:14 IST

'फर्जी' वीडियो केस में Raveena ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, सोशल मीडिया यूजर पर किया मानहानि का केस

रवीना टंडन ने सड़क पर क्रोध करने की एक कथित घटना के सिलसिले में सोशल मीडिया पर डाले गये एक वीडियो को नहीं हटाने पर एक व्यक्ति को मानहानि का एक नोटिस भेजा है।

Raveena Tandon
कोर्ट पहुंची रवीना टंडन | Image: instagram

Raveena Tandon Controversy: अभिनेत्री रवीना टंडन ने सड़क पर क्रोध करने की एक कथित घटना के सिलसिले में सोशल मीडिया पर डाले गये एक वीडियो को नहीं हटाने पर एक व्यक्ति को मानहानि का एक नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। उसमें यह व्यक्ति यह दावा करता हुआ दिख रहा है कि टंडन की कार ने उसकी मां को टक्कर मारी और टोकने पर अभिनेत्री ने उन पर (उसकी मां के) हमला किया।

इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि यह घटना तब घटी, जब यहां उसकी मां, बहन और भतीजी अभिनेत्री के घर के समीप थीं। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया कि अभिनेत्री की कार से किसी को टक्कर नहीं लगी। मानहानि के नोटिस में कहा गया है कि अभिनेत्री ने संबंधित व्यक्ति को ‘सच्चाई और सही तथ्यों’ के बारे में बता दिया है जो पुलिस जांच में सामने आया है। यह नोटिस वकील सना खान के मार्फत भेजा गया है।

मानहानि के नोटिस के मुताबिक संबंधित व्यक्ति ने अभिनेत्री से कहा था कि वह उसे अपने ‘एक्स’ एकाउंट से इस वीडियो हटाने का एक अनुरोध पत्र भेजें । यह अनुरोध पत्र ई-मेल के मार्फत पांच जून को भेजा गया था।

नोटिस में कहा गया है, ‘‘लेकिन, आपने अपने हैंडल से इस पोस्ट को हटाने से मना कर दिया और हमारी मुवक्किल को धमकी भी दी कि यदि उक्त अनुरोध पत्र 24 घंटे के अंदर नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’ नोटिस में टंडन ने कहा कि यह वीडियो ‘निश्चित ही फर्जी खबर है’ और ‘मानहानिकारक भी है’ तथा संबंधित व्यक्ति ने वीडियो के मार्फत सोशल मीडिया एवं न्यूज पोर्टल पर उन्हें बदनाम किया ।

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नोटिस में कहा गया है कि टंडन को मानसिक रूप से परेशान करने के इरादे से ही उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। खान ने कहा, ‘‘ हम इस मुद्दे के हल के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि न्याय हो एवं यह मानहानि अभियान चलाने को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई हो।’’ 

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Sadhna Mishra

पब्लिश्ड 14 June 2024 at 20:06 IST