The Kerala Story 2 की रिलीज पर लगेगा बैन? केरल हाई कोर्ट की CBFC को फटकार, बोला- बड़ा सेक्युलर राज्य है…
The Kerala Story 2: केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' को दिए गए सर्टिफिकेट पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
- मनोरंजन समाचार
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The Kerala Story 2: बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' की रिलीज से पहले ही बैन की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में, केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' को दिए गए सर्टिफिकेट पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने कहा कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर रोक लगाने और सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग वाली तीन याचिकाओं पर फैसला करने से पहले वह खुद फिल्म देखेगा और तब ही कोई फैसला दे पाएगा।
'द केरल स्टोरी 2' पर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि CBFC की जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब कोई फिल्म केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को सांप्रदायिक नजरिए से पेश करती हैं जैसा कि याचिकाकर्ताओं का कहना है। जज ने कहा कि “केरल इतना सेक्युलर है जहां पूर्ण सद्भाव है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब किसी घटना को ऐसे दिखाया जाएगा जैसे कि ये पूरे राज्य में ही हो रही है तो क्या होगा?
कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि इससे गलत संकेत मिलते हैं और इससे भावनाएं भड़क सकती हैं। ऐसे में सेंसर बोर्ड की भूमिका सामने आती है। चूंकि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आशंकाओं को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं में कुछ हद तक सच्चाई है।
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‘केरल की छवि खराब हो रही’
उन्होंने आगे कहा कि शीर्षक में ‘केरल’ नाम शामिल करने से जनता की चिंता बढ़ जाती है। केरल के लोगों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि आपने शीर्षक में केरल का नाम डाल दिया है। आप कहते हैं कि यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और आपने इसका नाम केरल रखा है, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।”
बता दें कि याचिका में ये भी लिखा है कि फिल्म के ट्रेलर में लव जिहाद की पीड़ित लड़कियों में से किसी भी लड़की को केरल का नहीं बताया गया है लेकिन शीर्षक में केरल नाम है जिससे राज्य की छवि खराब हो रही है।
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दूसरी ओर, मेकर्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एस. श्रीकुमार ने कोर्ट के फैसले तक मौजूदा टीजर हटाने पर सहमति जताई और जज के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग रखने करने की पेशकश की। कोर्ट आगे की कार्यवाही से पहले फिल्म देखेगी। मेकर्स के वकील ने कहा कि ये फिल्म किसी भी धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाती।
'द केरल स्टोरी 2' का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है जबकि प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं। ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होगी। बता दें कि CBFC ने फिल्म में 16 कट लगाने का आदेश देने के बाद इसे U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है।