अपडेटेड 14 December 2024 at 14:35 IST

आपसी बातचीत से सुलझेगा कंगना रनौत-जावेद अख्तर विवाद! कोर्ट ने दी इजाजत

जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच विवाद का पटाक्षेप हो सकता है। कोर्ट ने मध्यस्थता की इजाजत दे दी है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बैठक 21 जनवरी 2025 को होगी। इस उम्मीद के साथ कि मध्यस्थता से मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

Kangana Ranaut-Javed Akhtar dispute
कंगना रनौत-जावेद अख्तर विवाद | Image: instagram

जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच विवाद का पटाक्षेप हो सकता है। कोर्ट ने मध्यस्थता की इजाजत दे दी है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बैठक 21 जनवरी 2025 को होगी। इस उम्मीद के साथ कि मध्यस्थता से मामला सफलतापूर्वक सुलझा लिया जाएगा।

सांसद कंगना रनौत और जावेद अख्तर ने अदालत से मध्यस्थता की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।

गीतकार जावेद अख्तर ने खुद पर लगे झूठे आरोपों को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि केस किया था। दोनों कलाकारों के बीच शुरू हुए विवाद को लगभग 4 साल बीत चुके हैं।

जावेद अख्तर की शिकायत पर अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई चल रही थी। वहीं, कंगना रनौत के मंडी की सांसद बनने के बाद केस को सांसदों के स्पेशल कोर्ट बांद्रा में ट्रांसफर कर दिया गया था। अभी मामले को लेकर सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी कि जावेद और कंगना के वकीलों ने बताया कि दोनों के बीच समझौते की बात चल रही है।

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इसके बाद मामला 9 दिसंबर को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हालांकि, यहां भी बात नहीं बन सकी। वकील ने किसी जज द्वारा मध्यस्थता कराने की बात कही, जिसे मजिस्ट्रेट ने मान लिया।

इसे लेकर बैठक दोनों पार्टियों के बीच होगी और उसी दिन मजिस्ट्रेट (21 जनवरी 2025) सुनवाई करेंगे।

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दरअसल, जावेद अख्तर ने मुंबई की एक अदालत में रनौत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2020 को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कंगना ने उनके बारे में झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे। अख्तर ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज करवाया था।

मुंबई पुलिस ने मामले को लेकर कंगना को तलब किया था। लेकिन अभिनेत्री पेश नहीं हो सकी थीं। जिसके बाद पुलिस ने जमानती वारंट जारी कर दिया। अभिनेत्री ने मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 14 December 2024 at 14:35 IST