अपडेटेड 11 May 2024 at 10:07 IST
तिहाड़ से निकलने के बाद आज हनुमान मंदिर जाएंगे CM केजरीवाल, जानें और क्या है आगे का प्लान!
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार का आगाज आज से करेंगे। इससे पहले भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचेंगे।
- चुनाव न्यूज़
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Arvind Kejriwal: तिहाड़ से रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूरा प्लान बताया। देर शाम रोड शो किया मीडिया के जरिए समर्थकों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहाकहा भगवान के दर्शन भी करेंगे, पीसी भी और शाम को रोड शो भी।
तय कार्यक्रमानुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे। इसके बाद 1 बजे वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
10 मई को बेल पर बाहर आए दिल्ली के सीएम
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को कथित शराब नीति मामले में बेल दी। इसके बाद शाम को ही तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए। वो 39 दिन तिहाड़ में बंद रहे। कोर्ट ने उन्हें 1 जून यानि 22 दिन की राहत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक रोड शो किया। फिर दिल्ली की जनता,जजों और श्री राम भक्त हनुमान को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं।
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'मैंने कहा था मैं आऊंगा'
तिहाड़ से बाहर आने के बाद केजरीवाल अपने वाहन के सनरूफ खोलकर बाहर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'आप लोगों के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, आ गया।' उन्होंने कहा, 'आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करता हूं।'
क्या है पूरा प्लान?
कार्यकर्ताओं के बीच केजरीवाल ने अपना पूरा प्लान बताया था। उन्हंने कहा था- आज आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। कल सुबह 11 कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर शाम को पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ रोड शो का भी प्रोग्राम है।
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अंतरिम जमानत का आधार, कोर्ट ने कहा ये!
जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत पर फैसला सुनाया। कहा, 'अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।'
इससे पहले ईडी ने अपनी दलीलें रखी। कहा- चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत उदाहरण सेट होगा।
कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने बेल देते हुए कहा कि वे जेल से बाहर जाकर शराब नीति केस से जुड़ी बयानबाजी नहीं करेंगे। पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। इतना ही नहीं दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन साझा करते रहेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे।
Published By : Kiran Rai
पब्लिश्ड 11 May 2024 at 07:40 IST