अपडेटेड 15 January 2025 at 11:19 IST
दिल्ली चुनाव के बीच AAP को बड़ा झटका, फिर निकला शराब घोटाले का जिन्न; ED को मिली गृहमंत्रालय से मिली हरी झंडी
दिल्ली चुनाव के बीच एक बार फिर से दिल्ली शराब घोटाले का जिन्न बाहर निकल आया है।
- चुनाव न्यूज़
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Delhi Assembly Election : दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सूबे में सभी सियासी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां कर ली हैं। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। दिल्ली चुनाव के बीच एक बार फिर से दिल्ली शराब घोटाले का जिन्न बाहर निकल आया है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी को गृहमंत्रालय से अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली चुनाव प्रचार में डूबे हुए हैं। आज एक तरफ केजरीवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ ईडी उनके खिलाफ शराब घोटाला मामले में मुकदमा दर्ज करवाएगी।
गौरतलब हो कि राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को वोटिंग के परिणाम आने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएचए ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगाई थी। उसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था जहां उन्होंने कहा था कि पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
ED से पहले CBI मिली थी मंजूरी
दिल्ली शराब घोटाला मामले में इसके पहले सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसके लिए पिछले साल अगस्त के महीने में सीबीआई को जरूरी मंजूरी मिल गई थी। वहीं ईडी को इस मामले में अभी तक मंजूरी नहीं मिली थी अब इस मामले को लेकर खुद गृहमंत्रालय एक्शन में आया है और ईडी को इसके लिए इजाजत दे दी है। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर 'साउथ ग्रुप' से रिश्वत लेने का आरोप है। यह ग्रुप दिल्ली-एनसीआर में शराब की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण रखता था। आरोप है कि इस ग्रुप को दिल्ली की आप सरकार की ओर से 2021-22 के लिए बनाई गई नई आबकारी नीति के तहत फायदा पहुंचाया गया है।
SC के आदेश का केजरीवाल ने दिया था हवाला
इसके पहले नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को PMLA के तहत केजरीवाल पर केस दर्ज करवाने और मुकदमा चलवाने के लिए विशेष तौर पर मंजूरी लेनी होगी। 6 नवंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के सामने अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते कहा था कि सीबीआई को मिली मंजूरी, ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की हरी झंडी नहीं हो सकती है। इस मामले पर केजरीवाल ने कहा था कि एजेंसी को पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए अलग से इजाजत लेनी होगी। इसके बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी।
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Published By : Ravindra Singh
पब्लिश्ड 15 January 2025 at 11:07 IST