अपडेटेड 13 November 2025 at 20:13 IST
रिजल्ट से पहले बिहार में गरमाया माहौल, RJD नेता सुनील सिंह की धमकी- 'आपने हराया तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा...', FIR दर्ज
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा 14 नवम्बर को आएगा, लेकिन उससे पहले ही राजद नेता सुनील सिंह ने विवादित बयान दिया है। विवादित बयान के मामले में सुनील सिंह पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) और 125 तथा IT एक्ट की धारा 66 के तहत FIR दर्ज की गई है।
- चुनाव न्यूज़
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Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार चुनाव में कुल मिलाकर 67 फीसदी से अधिक वोटिंग हुई, जिसे ऐतिहासिक चुनाव बताया जा रहा है। अब सभी की निगाहें कल यानी 14 नवम्बर को आने वाले नतीजे पर है।
बिहार विधनसभा चुनाव का नतीजा जो भी हो, उससे पहले ही बिहार कि गलियों में बयान-बाजी और धमकी देना एकदम तेज हो गया है। अभी-अभी खबर आ रही है कि राजद नेता सुनील सिंह ने भड़काऊ बयान दिया है। भड़काऊ बयान के खिलाफ उनके ऊपर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) और 125 तथा IT एक्ट की धारा 66 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। सुनील सिंह के भड़काऊ बयान के खिलाफ चिराग पासवान ने जवाब दिया है।
सुनील सिंह ने दिया विदवित बयान
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एमएलसी सुनील सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि 'अगर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी हुई, तो बिहार में नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका की तरह हालात देखने को मिल सकते हैं।' आगे वो कहते हैं कि ‘एक प्रतिशत भी बेईमानी नहीं सहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ’टायर्ड व्यक्ति के लिए बेइमानी मत कीजिए'। आगे वो कहते हैं कि 'अगर बाईमानी होती है, तो आपको नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा बिहार की सड़कों पर देखने को मिलेगा।
सुनील सिंह के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार
सुनील सिंह के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुलकर जवाब दिया है। चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा कि 'देश की विपक्षी पार्टियां इस तरह के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें तो यह चिंता का विषय है। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है।' आगे वो कहते हैं कि 'कोई नहीं चाहेगा कि 90 का जंगलराज लौटे'।
सुनील सिंह पर धारा 66 के तहत FIR दर्ज
राजद नेता सुनील सिंह के विवादित बयान के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया है। जी हां, खबरों के अनुसार भड़काऊ बयान देने के आरोप में सुनील सिंह के ऊपर BNS की धारा 174, 353, 352, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) और 125 तथा IT एक्ट की धारा 66 के तहत FIR दर्ज की गई।
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Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 13 November 2025 at 20:13 IST