अपडेटेड 15 September 2025 at 18:59 IST
ITR Filing Deadline: आखिरी दिन आईटीआर फाइल करने के लिए उमड़े लोग, अब तक 7 करोड़ फाइल; वेबसाइट की रफ्तार से परेशान टैक्सपेयर्स
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर आज आईटीआर फाइल के आखिरी दिन एक पोस्ट करके लिखा है, "अब तक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं और 15 सितंबर तक गिनती जारी रहेगी! हम इस उपलब्धि तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।"
- बिजनेस न्यूज
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ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज आखिरी डेट है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अभी तक कुल 7 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल की है। वहीं, अभी कई लोग ऐसे हैं तो आईटआर दाखिल कर रहे हैं।
आज आखिरी दिन आईटीआर फाइल करने के दौरान वेबसाइट की धीमी रफ्तार ने लोगों को थोड़ा परेशान किया है। कई लोगों ने वेबसाइट धीमी की तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। हालांकि, आज अंतिम दिन लोगों में ये अटकलबाजी भी तेज हो गई है कि शायद वित्त मंत्रालय की ओर से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को और आगे बढ़ा दिया जाए। वैसे इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल और 15 सितंबर तक गिनती जारी - इनकम टैक्स विभाग
इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर आज आईटीआर फाइल के आखिरी दिन एक पोस्ट करके लिखा है, "अब तक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं और 15 सितंबर तक गिनती जारी रहेगी! हम इस उपलब्धि तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और उन सभी से आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अपना आईटीआर दाखिल करें।"
विभाग ने आगे लिखा है, "आईटीआर फाइलिंग, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए, हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है, और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।"
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आखिरी डेट 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
- समय (आखिरी डेट 15 सितंबर तक) पर अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको फिर लेट फाइन के साथ आईटीआर फाइल करना होगा।
- आप लेट फाइन (5000 और 1000) के साथ 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
- यदि आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल किया जाता है तो 5,000 रुपये का लेट रिटर्न फाइन देना होगा। हालांकि, यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो भुगतान की जाने वाली फाइन की राशि 1,000 रुपये होगी।
- अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको रिफंड (अगर कुछ है तो) मिलने में देरी होगी।
- इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है।
- गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है।
Published By : Amit Dubey
पब्लिश्ड 15 September 2025 at 17:56 IST