अपडेटेड 13 September 2025 at 15:51 IST
ITR Deadline Extension 2025: क्या आईटीआर भरने की बढ़ेगी लास्ट डेट? जानें 31 दिसंबर तक फाइलिंग का क्या कहता है नियम
ITR Deadline Extension 2025: इनकम टैक्स विभाग ने आज अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके जानकारी दी कि अभी तक 6 करोड़ लोगों यानी करदाताओं ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है। विभाग ने एक पोस्ट करके लिखा, "करदाताओं और कर विशेषज्ञों का धन्यवाद जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।"
- बिजनेस न्यूज
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ITR Deadline Extension 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। इस डेट को आने में अब बस केवल दो दिन बचे हैं। AY 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आने पर ये अटकलें भी तेज हो गईं हैं कि क्या वित्त मंत्रालय एक बार फिर से आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट को बढ़ाएगा।
यहां बता दें कि अभी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर सोमवार है। इसके पहले यह आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। खैर, ये ITR filing deadline आगे बढ़ेगी या नहीं, यह तो वित्त मंत्रालय पर ही निर्भर करता है, लेकिन हम यहां आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी कारणवश लास्ट डेट 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद भी आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेट फाइन या जुर्माना देना पड़ेगा।
31 दिसंबर 2025 तक फाइलिंग का क्या कहता है नियम?
आखिरी तारीख के बाद आईटीआर दाखिल के लिए धारा 234F के तहत देर से दाखिल करने का शुल्क लगाया जाता है। यदि आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल किया जाता है तो 5,000 रुपये का लेट रिटर्न फाइन देना होगा। हालांकि, यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो भुगतान की जाने वाली फाइन की राशि 1,000 रुपये होगी।
आप जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आपको Income Tax विभाग की ओर से भी यह सलाह दी जाती है कि आप आखिरी तारीख यानी 15 सितंबर से पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दें, ताकि आगे की प्रक्रिया में आपको लंबा समय न देना पड़े।
अभी तक 6 करोड़ लोगों ने फाइल की है आईटीआर - आयकर विभाग
इनकम टैक्स विभाग ने आज अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके जानकारी दी कि अभी तक 6 करोड़ लोगों यानी करदाताओं ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर दिया है। विभाग ने एक पोस्ट करके लिखा, "करदाताओं और कर विशेषज्ञों का धन्यवाद जिन्होंने हमें अब तक 6 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की है और यह संख्या अभी भी जारी है।"
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विभाग ने आगे लिखा, " करदाताओं को ITR दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में सहायता के लिए, हमारा हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर कार्यरत है, और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/X के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक AY 2025-26 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है , ताकि अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सके। आइए, इस गति को जारी रखें!"
आखिरी डेट 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
- समय (आखिरी डेट 15 सितंबर तक) पर अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको फिर लेट फाइन के साथ आईटीआर फाइल करना होगा।
- अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको रिफंड (अगर कुछ है तो) मिलने में देर होगी।
- इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है।
- गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है।
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Published By : Amit Dubey
पब्लिश्ड 13 September 2025 at 15:51 IST