अपडेटेड 16 September 2025 at 06:44 IST

ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख एक दिन और बढ़ाई गई, आज हर हाल में कर लें फाइल वरना हो जाएगा नुकसान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह तारीख 15 सितंबर थी।

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ITR Filing Deadline
ITR Filing Deadline | Image: Republic

ITR deadline extension: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह तारीख 15 सितंबर तय थी। इस कदम से उन टैक्सपेयर्स को राहत मिली है जिन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं।

क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?

आयकर विभाग ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर जरूरी अपडेट और बदलाव करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से समय पर आईटीआर फाइल करने की अपील की है ताकि आखिरी समय पर तकनीकी दिक्कतें या पेनल्टी से बचा जा सके।

किसे फाइल करनी होगी ITR?

इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करना जरूरी है ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत निर्धारित डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स पर जुर्माना लगाया जाता है।

  • अगर किसी टैक्सपेयर की कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो फिर देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
  • वहीं, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है।

ITR देर से भरा तो होंगी ये दिक्कतें 

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर नहीं भरने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि कई अन्य समस्याएं भी सामने आती हैं। सेक्शन 234A के तहत टैक्स बकाया पर हर महीने 1% का ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा देर से रिटर्न भरने पर प्रोसेसिंग में भी ज्यादा समय लगता है और रिफंड मिलने में भी देरी होती है। अगर जानकारी छिपाई जाए या गलत दी जाए तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जेल की सजा भी हो सकती है। गंभीर मामलों में 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। टैक्सपेयर्स को समय पर आईटीआर फाइल करने की अपील की गई है ताकि जुर्माने और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। 

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Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 16 September 2025 at 06:39 IST