अपडेटेड 3 September 2025 at 20:30 IST

मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट तैयार! GST काउंसिल की बैठक में 2 स्लैब पर लगेगी मुहर तो कौन-कौन चीजें होंगी सस्ती? देखिए List

56th Meeting of the GST Council: जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर दो किया जा सकता है। इन चार स्लैबों में अभी 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी शामिल हैं। इनमें से 12% और 28% स्लैब को खत्म किया जा सकता है। वहीं, तंबाकू और लक्सरी वस्तुओं पर अलग से 40 फीसदी का टैक्स वाला कोई नियम लागू हो सकता है।

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GST Council Meeting
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Narendra Modi/Finance M./Meta AI

56th Meeting of the GST Council: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज से GST Council की दो दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। यह बैठक GST Council की 56वीं बैठक है। इससे पहले GST Council की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर 2024 को हुई थी। वैसे तो इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा और फैसले हो सकते हैं लेकिन लोगों की निगाहें जीएसटी स्लैब वाले मुद्दे पर है। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बात कही थी और लोगों के लिए आने वाले दिनों में खासकर राहत व खुशखबरी देने का वादा किया था। उन्होंने लोगों से एक तरह से दिवाली गिफ्ट देने की बात कही थी।

वहीं,राज्य के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) के अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्नाट चौधरी ने भी दिल्ली में हो रही इस बैठक के बारे में खास जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान आगामी दिनों में GST में होने वाले अनेक सुधारात्मक कदम पर विस्तृत चर्चा हुई, जिससे आमजन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब आइए जानते हैं कि मौजूदा जीएसटी स्लैब कितने हैं और किन वस्तुओं पर कितना फीसदी जीएसटी लगता है। इसके साथ ही जानेंगे कि कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं…


12% और 28% स्लैब को खत्म करने की तैयारी

मिली जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार GST के मौजूदा 12% और 28% स्लैब को खत्म करने के मूड में है। केंद्र ने GST के मौजूदा 12% और 28% स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा 5% और 18% की दो दरें प्रस्तावित की हैं। जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर दो किया जा सकता है। इन चार स्लैबों में अभी 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी शामिल हैं। इनमें से 12% और 28% स्लैब को खत्म किया जा सकता है। वहीं, तंबाकू और लक्सरी वस्तुओं पर अलग से 40 फीसदी का टैक्स वाला कोई नियम लागू हो सकता है।


मौजूदा जीएसटी स्लैब

0% को लेकर जीएसटी के मौजूदा कुल 5 स्लैब हैं। इसमें शून्य फीसदी के साथ 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि अभी किस स्लैब में किस प्रकार के सामान और वस्तु आते हैं...

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  1. 0 फीसदी स्लैब - जीएसटी का सबसे कम वाला स्लैब 0 फीसदी वाला है। इसमें खुला दूध, अंडे, फल, सब्जियां, प्रिटेंड किताबें, न्यूज पेपर, हियरिंग एड्स, सैनिटरी नैपकिन आदि आते हैं।
  2. 5 फीसदी स्लैब - जीएसटी के 5 फीसदी वाले स्लैब में कई वस्तुएं आते हैं, जिनपर 5 फीसदी का जीएसटी लगता है। इनके नाम हैं - आटा/गेहूं, पनीर, शहद (पैक्ड और लेबल वाले);  मसाले (हल्दी, जीरा, मिर्च आदि)खाना बनाने के लिए योग्य तेल (सरसों, सूरजमुखी); कॉफी, चीनी, चाय पत्ती (नॉन-इंस्टेंट);खादर(उर्वरक), घरेलू एलपीजी सिलेंडर, वैक्सीन, इंसुलिन की दवा; सोने, चांदी, प्लेटिनम के गहने-सिक्के; सोने के बिस्कुट; कच्चे हीरे, कटे और पॉलिश वाले हीरे आदि।
  3. 12 फीसदी स्लैब - अब बात जीएसटी के 2 फीसदी स्लैब की करते हैं। इसमें मक्खन, घी, पनीर, पैक्ड फ्रोजन सब्जियां, कृषि या खेती के सामान और उपकरण; छाता, फल के जूस. वॉटर हीटर आदि।
  4. 18 फीसदी स्लैब - जीएसटी के 18 फीसदी स्लैब में कई वस्तुएं और चीजें आती हैं। इनमें शामिल हैं - साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट,  बालों का तेल, डिटर्जेंट/वॉशिंग पाउडर, चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, पैक्ड मिनरल/ड्रिंकिंग वाटर, इंस्टेंट कॉफी, बिस्कुट (अधिकतर ब्रांडेड), ब्रेकफास्ट सीरियल (कॉर्नफ्लेक्स), LED बल्ब /लाइट आदि।
  5. 28 फीसदी स्लैब - जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब की बात करें तो इसमें अभी सीमेंट, सिगरेट पान मसाला के अलावा एयर कंडीशनर, कार/एसयूवी आदि आते हैं। इसके साथ ही इसमें 5 स्टार होटल, गेस्ट हाउस, सट्टेबाजी (अब तो पैसे वाले पर बैन लग गया है।), फिल्म, क्लब आदी। 

ये चीजें हो सकती हैं सस्ती 

  • किराना के सामान हो सकते हैं सस्ते (घी, दही, पनीर और सफाई से जुड़ी कुछ चीजें)
  • ITC के बिना ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, और योग सेंटर जैसी सर्विसेस हो सकती हैं सस्ती
  • रेडी-टू-ईट फूड, मिठाइयां, चॉकलेट, पेस्ट्री, पैकेज्ड स्नैक्स, आइसक्रीम और सीरियल फ्लेक्स 
  • कृषि या खेती के सामान और उपकरण
  • सीमेंट, टाइल्स, पेंट
  • कार/एसयूवी (तय नियम के अनुसार)
  • छाता, कपड़े आदि
  • एयर कंडीशनर
     

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Published By : Amit Dubey

पब्लिश्ड 3 September 2025 at 20:30 IST