अपडेटेड 21 December 2024 at 22:09 IST

GST Council: Popcorn फ्लेवर के हिसाब से देनी होगी 18% तक GST, क्या सस्ती होगी फूड डिलीवरी?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में Popcorn पर GST लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। इसका मतलब यह है कि फ्लेवर के हिसाब से इसपर GST लागू हो सकता है।

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GST on Flavored Popcorn
फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पर देना होगा GST? | Image: Frrepik/Republic

GST Council: भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर, 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की अध्यक्षता की। बैठक में जीएसटी को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। देश में महंगाई के बीच आम जनता की जेब पर केंद्रीय मंत्री ने एक और चेट दी है। बैठक की अहम बात ये है कि कई चीजों पर GST बढ़ाया गया, लेकिन जिन चीजों पर GST कम करने की बात थी, उसपर फैसला टाल दिया गया। इसमें एंश्योरेंस पॉलिसी भी शामिल है। केंद्र सरकार ने Popcorn पर फ्लेवर के हिसाब से GST लगाने का ऐलान किया है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के में पॉपकॉर्न पर तीन तरह के जीएसटी रेट्स, यानि कि 3 तरह के टैक्स लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। मिक्‍स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% GST लग सकता है। हालांकि, इसके लिए एक शर्त भी होगा। शर्त के अनुसार ये पॉपकॉर्न पहले से पैक नहीं होना चाहिए। पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी GST और कारमेल फ्लेवर लेने पर 18 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है।

यूज्ड वाहनों के साथ EV पर भी बढ़ा GST

यूज्ड कारों और EV वाहनों पर भी जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव बैठक में पेश किया गया। इस्तेमाल किए गए कारों पर पहले 12 फीसदी जीएसटी था, जिसे अब 18 फीसदी कर दिया गया। हालांकि, इसका असर केवल कंपनियों के ऊपर होगा। बिजनेस के इरादे से अगर सेकेंड हैंड गाड़ी आप ले रहे हैं, तो उसे खरीदने और बेचने पर ये जीएसटी दर लागू होगा।

फूड डिलिवरी पर GST रेट कम करने का फैसला टला

बता दें, Swiggy और Zomato जैसे अन्य फूड डिलिवरी पर भी जीएसटी कम करने के फैसले को आज टाल दिया गया। ऑनलाइन फूड डिलिवरी में लगने वाले GST रेट को कम करने के लिए भी आज प्रस्ताव पर फैसला होना था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को भी टाल दिया।

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वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर GST से छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लागू रहेगा।

1500 के कपड़ों पर 5 फीसदी GST लगेगा

जीओएम ने परिधान पर कर दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करने का भी फैसला किया था। निर्णय के अनुसार, 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर पांच प्रतिशत GST लगेगा, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच के कपड़ों पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत GST लगेगा। वर्तमान में 1,000 रुपये तक के कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि इससे अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 21 December 2024 at 22:00 IST