अपडेटेड 27 May 2025 at 19:49 IST
ITR filing Deadline Extend: नौकरी-पेशा वालों के लिए काम की खबर, आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब क्या होगी लास्ट डेट?
ITR filing Deadline Extend: नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप काम-धंधे में बिजी हैं और आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है तो यह खबर खास आपके लिए है। दरअसल, CBDT ने टैक्स पेयर को बड़ी राहत देते हुए 31 जुलाई 2025 को दाखिल होने वाले इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेट लाइन (ITR filing Deadline) बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
- बिजनेस न्यूज
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ITR filing Deadline Extend: नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप काम-धंधे में बिजी हैं और आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है तो यह खबर खास आपके लिए है। दरअसल, CBDT ने टैक्स पेयर को बड़ी राहत देते हुए 31 जुलाई 2025 को दाखिल होने वाले इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेट लाइन (ITR filing Deadline) बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
सीबीडीटी ने फैसला इस साल आइटीआर फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण अपडेट फाइलिंग सिस्टम में आवश्यक समायोजन और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के मद्देनजर लिया है। सीबीडीटी के अधिकारियों की मानें तो आरटीआई की डेट लाइन सभी कैटेगिरी के टैक्सपेयर के लिए एक सहज और सटीक टैक्स फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करना है।
CBDT ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख
CBDT की ओर से 'एक्स' पर किए गए पोस्ट में लिखा है, "सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 तक दाखिल होने वाली आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 करने का फैसला किया है। आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण यह विस्तार अधिक समय प्रदान करेगा। यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में दी जाएगी।"
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ITR फाइल करने से चूके तो क्या करें?
अगर आप तय तारीख तक ITR फाइल करने से जाते हैं या किसी कारण से आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लेट फीस के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 27 May 2025 at 19:49 IST