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पब्लिश्ड 15:59 IST, February 1st 2025

Union Budget 2025: जेपी नड्डा ने केंद्रीय बजट को बताया- संतुलित और 'विकसित भारत’ का रोडमैप

जेपी नड्डा ने केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे संतुलित और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट बताया है।

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जेपी नड्डा | Image: @BJP4India

JP Nadda Union Budget 2025: जेपी नड्डा ने केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे संतुलित और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जेपी नड्डा ने बजट को आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम करार देते हुए कहा कि रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के निर्माण का प्रावधान भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 

जेपी नड्डा ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी है, क्योंकि इसमें 12 लाख रुपये तक की छूट बढ़ाई गई है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह बजट एक बड़ा कदम साबित होगा।

25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर- जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की गरीबी उन्मूलन नीति की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम से अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने वाला है, जिससे देश के हर वर्ग को लाभ मिलेगा।

मिडिल क्लास को टैक्स में छूट

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मिडिल क्लास को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में छूट दी है। संसद से घोषणा की गई कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आसान शब्दों में कहें तो अब आप महीने में एक लाख रुपये कमा रहे हैं तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा।

दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि 2014 में आई नरेंद्र मोदी सरकार अभी तक लगातार टैक्स में राहत देती रही है। वित्त मंत्री ने विस्तार से बजट भाषण में इसको लेकर जानकारी दी। निर्मला ने बताया कि साल 2014 के तुरंत बाद शून्य टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। 2019 में फिर से बढ़ाकर 5 लाख और 2023 में 7 लाख रुपये किया। फिलहाल 2025 में निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर नया धमाका किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन ये सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये होगी।

होम लोन पर ब्याज देने वालों को 1.5 लाख रु की छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था सरल होगी, जिसमें मिडिल क्लास को लाभ पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है, छूट तभी मिल सकती है, जब कोई टैक्सपेयर आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत छूट लेता है, जैसे कि धारा 80 सीसीसी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट, होम लोन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए  1.5 लाख रुपये की छूट। 

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अपडेटेड 15:59 IST, February 1st 2025