पब्लिश्ड 13:39 IST, February 1st 2025
New Tax Regime: 12 लाख नहीं, 12.75 लाख तक अब NO Tax... निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद क्या है नया टैक्स सिस्टम; समझिए
Nirmala Sitharaman: निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 लाख रुपये त कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन ये सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये होगी।

New Tax Regime: वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा धमाका किया है। मिडिल क्लास को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स में बड़ी छूट दी है। संसद से घोषणा की गई कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आसान शब्दों में कहें तो अब आप महीने में एक लाख रुपये कमा रहे हैं तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा।
दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि 2014 में आई नरेंद्र मोदी सरकार अभी तक लगातार टैक्स में राहत देती रही है। वित्त मंत्री ने विस्तार से बजट भाषण में इसको लेकर जानकारी दी। निर्मला ने बताया कि साल 2014 के तुरंत बाद शून्य टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। 2019 में फिर से बढ़ाकर 5 लाख और 2023 में 7 लाख रुपये किया। फिलहाल 2025 में निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर नया धमाका किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 लाख रुपये त कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन ये सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ 12.75 लाख रुपये होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था सरल होगी, जिसमें मिडिल क्लास को लाभ पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है, छूट तभी मिल सकती है, जब कोई टैक्सपेयर आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत छूट लेता है, जैसे कि धारा 80सीसीसी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट, होम लोन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए 1.5 लाख रुपये की छूट।
बजट 2025 के तहत नया टैक्स स्लैब
- 4 लाख तक- शून्य
- 4 लाख से 8 लाख तक- 5 प्रतिशत
- 8 लाख से 12 लाख तक- 10 प्रतिशत
- 12 लाख से 16 लाख तक- 15 प्रतिशत
- 16 लाख से 20 लाख तक- 20 प्रतिशत
- 20 लाख से 24 लाख तक- 25 प्रतिशत
- 24 लाख रुपये से ऊपर- 30 प्रतिशत
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई कर नहीं देने से 80 हजार रुपये का लाभ होगा। सालाना 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का फायदा होगा। 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1.10 लाख रुपये का लाभ होगा। मध्यम वर्ग को इस बड़ी राहत की वित्त मंत्री की घोषणा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया। संसद भी मोदी-मोदी के नारे से गूंज उठी।
क्या था ओल्ड टैक्स स्लैब?
- 3 लाख रुपये तक- शून्य
- 3 लाख से 7 लाख तक- 5 प्रतिशत
- 7 लाख से 10 लाख तक- 10 प्रतिशत
- 10 लाख से 12 लाख तक- 15 प्रतिशत
- 12 लाख से 15 लाख तक- 20 प्रतिशत
- 15 लाख रुपये से ऊपर- 30 प्रतिशत
अगले हफ्ते संसद में आएगा नया इनकम टैक्स बिल
नरेंद्र मोदी सरकार संसद में नया इनकम टैक्स बिल लाने वाली है। टैक्स छूट में ऐलान से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि वो अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए आयकर विधेयक का उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाना है। नया कानून समझने में आसान होगा और इससे कर मुकदमेबाजी भी कम होगी।
TDS-TCS पर निर्मला का बड़ा फैसला
निर्मला सीतारमण ने TDS-TCS की दरों में भी बदलाव किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की लिमिट 50 हजार रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए सालाना लिमिट 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। टीसीएस की लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
अपडेटेड 17:07 IST, February 1st 2025