अपडेटेड 21 November 2024 at 22:13 IST
नेतन्याहू सरकार ने ICC के अरेस्ट वारंट को किया खारिज, 'ड्रेफस ट्रायल' से कर दी इसकी तुलना
इजरायल की नेतन्याहू सरकार ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को खारिज करते हुए इसकी तुलना ड्रेफस ट्रायल से कर दी।
Israel PM Netanyahu: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की निंदा करते हुए कहा है कि इजरायल इस बेतुकी और झूठी कार्रवाई को घृणा के साथ अस्वीकार करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का "यहूदी विरोधी निर्णय" "आधुनिक ड्रेफस ट्रायल के बराबर है।" बयान में कहा गया कि कोर्ट का निर्णय इजरायल को अपने नागरिकों की सुरक्षा करने से नहीं रोकेगा।
ड्रेफस ट्रायल की तरह ही होगा इसका अंत: PMO
PMO ने बयान में आगे कहा, "अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का यहूदी विरोधी निर्णय एक आधुनिक ड्रेफस ट्रायल है और इसका अंत भी उसी तरह होगा।" ड्रेफस ट्रायल 1890 के दशक की कुख्यात यहूदी विरोधी घटना है, जिसमें एक फ्रांसीसी यहूदी अधिकारी पर झूठा आरोप लगाया गया था और उसे देशद्रोह का दोषी ठहराया गया था। हालांकि, आखिर में उसे बरी कर दिया गया था।
पीएमओ ने कहा कि वह कोर्ट के झूठे आरोपों को घृणा के साथ खारिज करता है और वे कोर्ट के शीर्ष अभियोजक करीम खान द्वारा, 'यौन उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों से खुद को बचाने' के प्रयासों के साथ-साथ 'इजरायल के प्रति यहूदी विरोधी घृणा से प्रेरित पक्षपाती जजों' के विश्वासों से पैदा हुए हैं। इजरायल द्वारा गाजा में छेड़ा गया युद्ध इससे अधिक न्यायपूर्ण कुछ भी नहीं है।
अभियोक्ता करीम खान पर भड़की इजरायल सरकार
PMO ने आरोप लगाया, “यही कारण है कि अभियोक्ता ने झूठ बोला जब उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों से कहा कि वे यहां आने और उनका पक्ष सुनने से पहले इजरायल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यही कारण है कि उन्होंने पिछले साल मई में अचानक इजरायल आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, यौन उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ संदेह जताए जाने के कुछ दिनों बाद, और प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अपने इरादे की घोषणा की।”
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Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 21 November 2024 at 22:13 IST