अपडेटेड 5 March 2024 at 08:49 IST

महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश बना फ्रांस, 1975 में लीगल हुआ था गर्भपात

फ्रांस में महिलाओं को गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार मिल गया है। ऐसा करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया है।

फ्रांस में महिलाओं को अबॉर्शन का मिला संवैधानिक अधिकार | Image: AP

France Legalised Abortion: फ्रांस ने महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक करार देने वाला पहला देश बन गया है। 1975 में फ्रांस में गर्भपात को वैध करार दिया गया था। फ्रांस के सांसदों ने 4 फरवरी, सोमवार को अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है।

विधेयक को पास करने के पक्ष में 780 वोट गए, जबकि 72 वोट इसके विरोध में थे। मैक्रों सरकार के इस कदम की देशभर में सराहना की जा रही है। खासतौर पर महिलाओं में इसे लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। फ्रांस के संविधान में 25वां संशोधन करते हुए महिलाओं को ये अधिकार दिया गया। विधेयक को सदन में पेश करने से पहले एक सर्वे भी कराया गया था। सर्वे में करीब 85 फीसदी लोगों ने इसका समर्थन किया था।

आपका शरीर आपका है- फ्रांस पीएम

फ्रांस के संविधान में जो 25वां संशोधन किया गया है, उसके अनुसार फ्रांस में गर्भपात की “गारंटीकृत स्वतंत्रता” है। फ्रांस के पीएम ग्रेबियल अटल ने विधेयक के लिए वोटिंग से पहले कहा कि 'सांसदों पर उन महिलाओं के प्रति नैतिक ऋण है, जिन्हें अतीत में अवैध गर्भपात सहने के लिए मजबूर किया गया। हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं कि आपका शरीर सिर्फ आपका है, कोई भी आपके बदले इसका फैसला नहीं ले सकता है।'

अबॉर्शन को संवैधानिक करार देने का जश्न मनाएगी फ्रांस सरकार

इस विधेयक को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने कहा, "सरकार शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस पर संशोधन के पारित होने का जश्न मनाने के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित करेगी।"

अमेरिका में अबॉर्शन बड़ा राजनीतिक मुद्दा

एक तरफ जहां फ्रांस में महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है, वहीं अमेरिका की राजनीति में गर्भपात आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गर्भपात को अवैध करने का फैसला दिया था। 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए जून 2022 को अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया था। 

 

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Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 5 March 2024 at 07:52 IST