पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाज के लिए अस्पताल में हुए भर्ती

Imran khan: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए जेल से अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत बिगड़ गई थी, जिसके बाद SC ने आदेश दिया था।

SC के निर्देश के बाद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान अस्पताल में भर्ती | Image: Reuters

Imran khan: समाचार एजेंसी एएनआई ने स्थानीय मीडिया आउटलेट 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन करते हुए सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है।

यह कदम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक को व्यापक मेडिकल जांच और देखभाल के लिए दो दिनों के भीतर राजधानी के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करें।

कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान अस्पताल में शिफ्ट

इमरान खान 2023 से जेल में हैं और रावलपिंडी की अदियाला जेल में तोशाखाना मामले से जुड़ी 14 साल की सजा काट रहे हैं। यह भी बताया गया कि इमरान को जेल से अस्पताल लाने के लिए टीमें बनाई गई थीं, जिनमें राजधानी पुलिस और प्रशासन के कर्मी शामिल थे।

August 21, 2026

अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी

पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट के अनुसार, खान के अस्पताल पहुंचने के बाद, इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IGP) सैयद अली नासिर रिज़वी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने PTI संस्थापक के आगमन की तैयारियों की निगरानी के लिए गुरुवार रात भी अस्पताल का दौरा किया था।

अस्पताल और उसके आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन इकाइयों के 800 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने 'X' पर खान को अस्पताल ले जाए जाने पर उम्मीद जताई और अदालत के आदेश से उठाए गए इस कदम को "आखिरकार असली न्याय की प्रक्रिया शुरू होने" के रूप में वर्णित किया।

27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी मार्च

वहीं, बुधवार को रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में, पीटीआई के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने इस फैसले को "आशा की एक नई किरण" बताया, लेकिन कहा कि पार्टी खान तक पहुंच, उनके मामलों में शीघ्र सुनवाई और उनकी रिहाई की मांग को लेकर 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी मार्च निकालेगी।

ये भी पढ़ें: 'कोर्ट के आदेश का सम्मान, लेकिन...', HC के स्टे के बाद भड़के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, सरकार पर साधा निशाना

 

Published By : Sahitya Maurya

पब्लिश्ड 21 August 2026 at 08:55 IST