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पब्लिश्ड Feb 28, 2024 at 5:56 PM IST

Teele Wali Masjid Case: Lucknow टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को करारा झटका

उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्ष्‍मण टीला मस्जिद पर बनी टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर लखनऊ कोर्ट में बुधवार 28 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई। टीलेवाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट का कहना है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है। हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीलेवाली मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. यानी आज के फैसले के बाद ये मुकदमा चलने योग्य हो गया।  लखनऊ में लक्ष्‍मण टीला पर बनी टीले वाली मस्जिद में टीलेश्‍वर महादेव मंदिर मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। एडीजे कोर्ट ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील को नहीं माना। अब हिंदुओं की पूजा अर्चना करने की मांग की सुनवाई सिविल जज कोर्ट में होगी.बुधवार को आया कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है। हिंदू पक्ष ने सिविल जज साउथ की कोर्ट में वाद दाखिल कर टीले वाली मस्जिद के अंदर टीलेश्वर मंदिर के होने की बात कही गई थी। हिंदू पक्ष ने वाद में कहा था कि मस्जिद के अंदर बने टीलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद के अंदर बने टीलेश्वर महादेव मंदिर पर मालिकाना हक़ और पूजा अर्चना की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की इस मांग को कालबाधित बताया था. लेकिन सिविल जज साउथ की कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है।

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