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पब्लिश्ड Jul 21, 2025 at 4:42 PM IST

2006 Mumbai Local Train Blasts: ट्रेन ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, 189 लोगों की हुई थी मौत

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये बम धमाके चर्चगेट से बोरीवली की ओर जाने वाली ट्रेनों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में हुए, जो शाम के व्यस्त समय में यात्रियों से भरे हुए थे। धमाकों के लिए प्रेशर कुकर में रखे गए RDX बमों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे विस्फोट की तीव्रता और बढ़ गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट आज मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 11 जुलाई, 2006 को मुंबई की पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर सात बम धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी और 827 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 15 अन्य आरोपियों को फरार घोषित किया गया था, जिनमें से कुछ आरोपियों के पाकिस्तान में होने की आशंका जताई गई थी। जांच में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

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