'महिला कर्मचारियों को रात 8 बजे के बाद काम करने की इजाजत नहीं', चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किया ये आदेश

Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने श्रम विभाग में पंजीकृत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को पूरे साल 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: PTI/ Representational

Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने श्रम विभाग में पंजीकृत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को पूरे साल 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है। कारोबार करने में सहूलियत प्रदान करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है।

प्रशासन की ओर से यहां जारी एक हालिया आदेश में कहा गया है, ‘‘महिला कर्मचारियों को रात आठ बजे के बाद काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि वे इच्छुक हैं तो इस संबंध में उनकी लिखित सहमति ली जाएगी और काम के घंटों के दौरान ऐसे कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।’’

दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे

यह आदेश 25 जून को जारी किया गया था। आदेश के अनुसार, पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू है) के तहत पंजीकृत सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चंडीगढ़ में पूरे साल 24 घंटे खुला रखने और संचालित करने की अनुमति है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कदम व्यापार करने में सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए है। यह सप्ताह के सभी दिनों में खुलने और बंद होने के समय और संचालन के संबंध में श्रम कानूनों और विनियमों को सरल बनाने के लिए भी है। इसमें कहा गया है कि यह चंडीगढ़ में व्यापारियों और दुकानदारों के लाभ के लिए है।

शराब की दुकानों के लिए ये आदेश

आदेश के मुताबिक, शराब की दुकानें और बार या पब के खुलने-बंद होने का समय पूर्ववत रहेगा, क्योंकि इनपर आबकारी कानून लागू होते हैं। सचिव सह श्रम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासन चंडीगढ़ के सभी दुकानदारों और कारोबारियों के कल्याण एवं उनकी कारोबारी सहूलियत संबंधी जरूरत को लेकर सजग है।

आदेश के मुताबिक, महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अलग-अलग लॉकर, सुरक्षा और शौचालय कक्ष की सुविधा प्रदान की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन का आराम और लगातार पांच घंटे काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट की आराम अवधि का प्रावधान करना होगा।

आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी को एक दिन में नौ घंटे या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। आदेश के मुताबिक, सुरक्षा की दृष्टि से दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान परिसर में न्यूनतम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग बैकअप वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।

 

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kunal Verma

पब्लिश्ड 28 June 2024 at 18:53 IST