अपडेटेड 20 January 2025 at 19:49 IST
RG Kar Case: राष्ट्रीय महिला आयोग ने संजय रॉय की सजा के फैसले का किया स्वागत
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से बलात्कार तथा हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाए जाने के अदालती फैसले का सोमवार को स्वागत किया।
women commission India : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से बलात्कार तथा हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाए जाने के अदालती फैसले का सोमवार को स्वागत किया तथा उन अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया, जो फिलहाल जमानत पर हैं।
सियालदह अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया और मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई।
हमने मौत की सजा की मांग की थी- आयोग
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2024 को मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया था। महिला आयोग ने एक बयान में अदालत के फैसले की सराहना की, हालांकि उसने पहले मौत की सजा की पैरवी की थी। आयोग ने कहा, ‘‘हमने मौत की सजा की मांग की थी। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हैं, जिसने पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित किया है।'’’ आयोग के अनुसार, इस तरह के फैसले समाज को याद दिलाते हैं कि जघन्य अपराध के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
उसने मामले में सख्त जवाबदेही का भी आह्वान किया तथा विशेष रूप से जमानत पर बाहर अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया। बयान में कहा गया है, ‘‘हमें उम्मीद है कि यह सजा अन्य लंबित मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगी।’’
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 20 January 2025 at 19:49 IST