उत्तराखंड: UCC के तहत फर्जी शिकायत करने वालों पर लगेगा जुर्माना
उत्तराखंड सरकार ने कहा कि यूसीसी के तहत होने वाले आवेदनों के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसकी वसूली भू राजस्व की तर्ज पर की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत होने वाले आवेदनों के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसकी वसूली भू राजस्व की तर्ज पर की जाएगी।
प्रदेश की अपर सचिव (गृह) निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी के तहत होने वाले आवेदनों और पंजीकरणों को हर तरह से विवादरहित बनाने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने बताया कि यूसीसी की नियमावली के अध्याय छह के नियम 20 (उपखंड दो) में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पहली बार भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा।
कुकरेती ने बताया कि ऐसा व्यक्ति अगर फिर भी आवेदन या पंजीकरण से जुडे किसी भी अन्य मामले में फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसपर दूसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए पांच हजार और तीसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जुर्माना लगाए जाने पर शिकायतकर्ता को इसका भुगतान 45 दिन के भीतर ऑनलाइन तरीके से करना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करता तो जुर्माने की वसूली भू राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी।
अपर सचिव ने बताया कि इस कदम से झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को परेशान करने वाले लोगों को रोका जा सकेगा।
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 14 February 2025 at 00:23 IST