उत्तर प्रदेश: नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत की विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने अमित नाम के व्यक्ति को नाबालिग लड़की के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई तथा उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि जिले के छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में चार मार्च 2021 को अमित ने 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ 31 मई 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालात ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
Published By : Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड 16 January 2025 at 20:20 IST