अपडेटेड 5 March 2025 at 08:29 IST

Uttar Pradesh: मेरठ में हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मेरठ में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Meta AI

Uttar Pradesh: मेरठ की एक अदालत ने हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

पुलिस के अनुसार मेरठ अपर जिला सत्र न्यायाधीश नुसरत खान ने फैमीद और आसिफ को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी किसान दीपक त्यागी उर्फ अमन त्यागी (22) का सिर कटा शव 27 सितंबर 2022 को ग्राम खजूरी के जंगल में मिला था।

घटना के संबंध में मृतक के पिता धीरेंद्र त्यागी ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या और साजिश समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था।

विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर फैमिद तथा आसिफ का नाम सामने आया जिन्हें तीन अक्टूबर 2022 को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

प्रवक्ता ने बताया कि उनकी निशानदेही पर दीपक त्यागी उर्फ अमन त्यागी का कटा हुआ सिर ग्राम खजूरी के जंगल से ही बरामद किया गया तथा हत्या में प्रयुक्त तलवार भी बरामद की गई।

पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और मंगलवार को दोनों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 5 March 2025 at 08:29 IST